- December 15, 2024
कांग्रेस की अयोग्यता याचिका खारिज: बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में जाएं
सर्वोच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने वाले अपने आठ विधायकों के खिलाफ कांग्रेस की अयोग्यता याचिका को खारिज करने के गोवा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, से कहा कि वे अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में जाएं।
1 नवंबर को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने भाजपा में शामिल होने वाले अपने आठ विधायकों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया।
अयोग्यता याचिका गोवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चोडनकर ने विधायकों दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिला लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई के खिलाफ दायर की थी।
चोडानकर की याचिका को खारिज करते हुए स्पीकर तावड़कर ने फैसला सुनाया था कि “निर्वाचित सदस्य के मूल राजनीतिक दल के किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय होने पर, निर्वाचित सदस्य को किसी भी स्थिति में अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी चाहे वह विलय के साथ जाना चाहे या उससे असहमत हो”।