10% आरक्षण–अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार प्राधिकृत

10% आरक्षण–अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार  प्राधिकृत

103वें संविधान संशोधन ———–

भारत सरकार की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का लाभ देने के लिये आय एवं संपत्ति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार को प्राधिकृत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इस प्रावधान का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति का प्रमाण-पत्र समुचित जाँच और संतुष्टि के पश्चात जारी किये जाने के निर्देश दिये हैं।

Related post

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…
अमेरिका : 59 वर्षीय बॉन्डी  पाम बॉन्डी  अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित

अमेरिका : 59 वर्षीय बॉन्डी पाम बॉन्डी अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित

रायटर – अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फ्लोरिडा के पूर्व अटॉर्नी…

Leave a Reply