- January 5, 2019
महिला बाल विकास की 3 पर्यवेक्षक निलंबित : 5 पारियोजना अधिकारियों को सूचना पत्र जारी
सीधी—(विजय सिंह)——– नवागत कलेक्टर अभिषेक सिंह ने निरीक्षण के दौरान जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारु संचालन में अनियमितता पाये जाने पर 3 पर्यवेक्षकों को निलंबित करने के साथ ही 5 परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कार्यालय जिला पंचायत सीधी द्वारा जारी आदेश में बाल विकास परियोजना सीधी क्रमांक -1 की पर्यवेक्षक श्रीमती सरोज विश्वकर्मा को नगर पालिका सीधी क्षेत्र के केन्द्र क्र.-1 व 2 का संचालन व्यवस्थित नहीं पाये जाने, लाभांवित दर्ज हितग्राहियों के एवज में उपस्थिति न्यून पाये जाने, जन कल्याणकारी योजनाओं की निराशाजनक प्रगति, केन्द्र में साफ-सफाई का अभाव तथा केन्द्र में संधारित अभिलेखों व पंजियों का संधारण अव्यवस्थित पाये जाने पर निलंबित किया गया है।
बाल विकास परियोजना सीधी क्र.-2 के केन्द्र रामपुर-3 में कार्यकर्ता के अनुपस्थित रहने तथा केन्द्र के संचालन में अनियमिता के आरोप में पर्यवेक्षक श्रीमती ललिता गुप्ता को निलंबित किया गया है। बाल विकास परियोजना सीधी-1 की पर्यवेक्षक श्रीमती विद्या सिंह को महज इसलिये निलंबित किया गया है कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रीता सिंह को दूरभाष से इस आशय की सूचना दी थी कि कलेक्टर महोदय केन्द्र का निरीक्षण करेंगे, गोपनीयता भंग की थीं। निलंबन अवधि में तीनो पर्यवेक्षकों का मुख्यालय क्रमशः सिहावल, मझौली तथा रामपुर नैकिन नियत किया गया है।
बाल विकास परियोजना सीधी-1 के परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्रा, परियोजना अधिकारी रामपुर नैकिन क्र.-2 शिवानंद शुक्ला, प्रभारी परियोजना अधिकारी मझौली सत्यभामा सिंह, प्रभारी परियोजना अधिकारी रामपुर नैकिन -1 सुश्री प्रियंका सिंह तथा प्रभारी परियोजना अधिकारी स्ीधी क्र.-2 श्रीमती रतन सिंह को म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं म.प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के प्रावधानों के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।