- September 25, 2018
2 अक्तूबर–थर्मोकॉल और प्लास्टिक से बनी चीजों पर बैन — —जीरी/धान की कटाई—
पानीपत————— उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने पॉलीथिन उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए इसे सख्ती के साथ लागू करने के आदेश दिए हैं। निगमायुक्त प्रदीप डागर व अन्य अधिकारियों के साथ उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने इस पर चर्चा की और थर्मोकॉल और प्लास्टिक से बनी चीजों पर बैन लगाने के लिए उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए आगामी 2 अक्तूबर से पॉलीथिन उन्मूलन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि पॉलीथिन उन्मूलन अभियान को लेकर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। इसकी अनुपालना करने के लिए विगत कई माह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
उन्होंने पालिका बाजार सहित विभिन्न बाजार संगठनों का भी आभार जताते हुए कहा कि इस कार्य के लिए जिन लोगों ने स्वयं पहल की है वे सभी दुकानदार और व्यक्ति जिला प्रशासन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आगामी समय में इसे और प्रभावी बनाने के लिए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद किया जाएगा।
डीसी सुमेधा कटारिया ने कहा कि अब इस पर जिला प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट प्रशासनिक अधिकारी लगाकर चालान काटे जाएंगे और कम से कम 5 हजार रूपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद अधिनियम के तहत जो भी कार्यवाही और जुर्माना बनेगा वह भी लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर प्लास्टिक और थर्मोकॉल से बनी चीजों के विरूद्ध हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो प्रत्येक नागरिक के सहयोग से जीती जा सकती है। आज के समय में प्लास्टिक हमारी रग-रग में बस गया है। हम सबको अपने जहन में ये बात मोटे तौर पर लानी होगी कि अब समय आ गया है कि हम सब प्लास्टिक के विरूद्ध खड़े हो जाएं और इसका खात्मा करें। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने सभी दुकानदारों और रेहड़ी वालों से अपील की कि वे उपभोक्ताओं को कपड़े या जूट का थैला लाने के लिए प्रेरित करें।
——–जीरी/धान की कटाई——
पानीपत, 24 सितम्बर। जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में तुरन्त प्रभाव से जीरी/धान की कटाई के बाद बची हुई पराली को जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशानुसार धान की फसल की कटाई के बाद बची हुई पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य/सम्पति की हानि, तनाव,क्रोध या मानव जीवन के भारी खतरे की सम्भावना बनी रहती है तथा फसल की कटाई के बाद बची हुई पराली के जलाने से जिला में पशुओं के चारे के कम होने की सम्भावना भी बनी रहती है।
उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सम्पठित वायु बचाने एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागीदार होगा। पानीपत, 24 सितम्बर। जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा (22)1 व (23) 2 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के डिप्लोमा इंजिनियस द्वारा 25 सितम्बर तक घोषित हड़ताल के दृष्टिगत कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 डयूटी मैजिस्ट्रेट लगाए हैं।
आदेशानुसार एसडीएम विवेक चौधरी व डीएसपी(हैडक्वाटर) पानीपत, सीईओ जिला परिषद सुमन भांखड़ व डीएसी सिटी पानीपत, डीडीपीओ रूपेन्द्र मलिक व डीएसपी बिजेन्द्र सिंह, जिला राजस्व अधिकारी चन्द्रमोहन व एसएचओ पुलिस स्टेशन सदर, डीप्टी सीईओ जिला परिषद जसवीन्द्र बांगर व एसएचओ पुलिस स्टेशन सिटी, तहसीलदार पानीपत कुलदीप व एसएचओ किला, तहसीलदार मडलौडा रविन्द्र हुडा व एसएचओ मॉडल टाऊन, बीडीपीओ इसराना जितेन्द्र शर्मा व एसएचओ चांदनी बाग, नायब तहसीलदार समालखा अनिल कौशिक व एसएचओ समालखा, तहसीलदार इसराना संजीव कुमार व एसएचओ इसराना, बीडीपीओ मडलौडा अशोक छिक्कारा व एसएचओ मडलौडा, तहसीलदार समालखा बंसीलाल व एसएचओ बापौली, नायब तहसीलदार बापौली परविन्द्र सिंह व एसएचओ सनौली, नायब तहसीलदार पानीपत सुमनलता व एसएचओ महिला पुलिस स्टेशन, नायब तहसीलदार मडलौडा रमेश कुमार व एसएचओ पुलिस स्टेशन ट्रैफिक बाबरपुर एनएच-1 को डयूटी मैजिस्टे्रट लगाया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ओवरऑल इन्चार्ज रहेंगे ।