• September 14, 2018

मंत्रिपरिषद की बैठक — 42 एजेंडो पर मुहर —प्रधान सचिव श्री संजय कुमार

मंत्रिपरिषद की बैठक — 42 एजेंडो पर मुहर —प्रधान सचिव श्री संजय कुमार

पटना ——— सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 42 एजेंडो पर मुहर लगाई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के लिये क्षेत्रीय कार्य हेतु निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-111-चिड़ियाघर, उप शीर्ष-0401-गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, विपत्र कोड-19-4406021110401 (राज्यांश) के विषय शीर्ष-0401.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में कुल 155.10 लाख (एक करोड़ पचपन लाख दस हजार रूपये मात्र) का बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय (पूर्व में राज्य येाजना) मद के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-29, दिनांक-21. 01.2010 द्वारा सृजित अस्थायी पदों, जिसे समय-समय पर अवधि विस्तार किया जाता रहा है एवं भविष्य में भी अनिश्चित काल तक बने रहने की पूर्ण संभावना है, को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में हस्तांतरित करते हुए अनुमानित वार्षिक व्यय- 42,61,01,306/-(बैयालिस करोड़ एकसठ लाख एक हजार तीन सौ छः रूपये) मात्र के व्यय पर पदों के स्थायी करण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अन्तर्गत वैट एवं जी०एस०टी० अंतर्गत प्ज्ब् रिफंड के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2018 की स्वीकृति गई है।

इस संदर्भ में मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निदेषालोक मे बिहार सरकार द्वारा बिहार अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2018 को तुरंत के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त स्कीम-2018 के लागू होने के पष्चात् अब अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा के पीड़ितों को घटना की तिथि से एक माह के भीतर एक लाख रूपये की राषि अंतरिम राहत के रूप में दी जायेगी तथा अभिहित फास्ट ट्रेक न्यायालय द्वारा मामले को दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर छः माह के अंदर समाप्त किया जायेगा और प्रतिकर की पूर्ण राषि का भुगतान अंतरिम राहत की राषि को समायोजित करते हुए किया जायेगा। विधि विभाग के ही तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य में प्रस्तावित कुल 23 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के 23, सहायक प्राध्यापक के 1162 तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 299 अर्थात कुल 1484 पदों के सृजन की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु जमुई में स्थापित राजकीय महिला महाविद्यालय एवं अरवल जिला मुख्यालय, त्रिवेणीगंज (सुपौल) अनुमण्डल, रजौली (नवादा) अनुमण्डल तथा जगदीशपुर (भोजपुर) अनुमण्डल में प्रस्तावित सरकारी डिग्री महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय रूपये 6,73,99,000/-(छः करोड़ तिहत्तर लाख निन्यानबे हजार) मात्र की दर से पाँच महाविद्यालयों के लिए कुल रू० 33,69,95,000/-(तैतीस करोड़ उनहत्तर लाख पंचानबे हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु रू० 20,00,00,000/-(बीस करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आई०टी० प्रशाखा द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा एवं समन्वय हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 10,20,000/-(दस
लाख बीस हजार) के सम्भावित वार्षिक व्यय भार (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वहन किया जाएगा) पर निदेशक (आई०टी०) का एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।

श्री कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार बागवानी विकास सोसाईटी
को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2018-19 में 4243.19 लाख (बियालिस करोड़ तैतालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) रूपये (केन्द्रांश 2250.00 लाख (बाईस करोड़ पचास लाख) रूपये, राज्यांश 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये एवं अतिरिक्त टाॅप-अप 493.19 लाख (चार करोड़ तिरानवे लाख उन्नीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत राज्य योजनान्तगर्त वर्ष 2018-19 मे भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बंधित योजना का 50,00.00 लाख (पचास करोड़) रू० की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत कोईलवर- चाँदी-धरहरा पथ के कि०मी० 0.00 से 14.00 तक (कुल 14.00 कि०मी० पथांश लबाई) में मिट्टी कार्य, क्राॅस ड्रेन कार्य, Shifting of electric pole & transformer एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3002.86 लाख (तीस करोड़ दो लाख छियासी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमडं ल, पूर्णियाँ अन्तर्गत फरियानी चौक NH-31 से बहेलिया स्थान (धमदाहा रूपौली SH-65 पथ) भाया चपय, कामख्या स्थान होते हुए मजरा, ककरजान, मूड़ी, सहरा पथ के कि०मी( 0.00 से कि०मी० 20.84 तक (कुल 20.84 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4528.12 लाख (पैतालीस करोड़ अठाईस लाख बारह हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत आनन्दपुर-साधोपुर- बाँसडीह पथ (बहेड़ी हायाघाट ब्लाॅक अन्तगर्त ) (कुल लम्बाई 9.928 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3151.46 लाख (एकतीस करोड़ एकावन लाख छियालीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत बिक्रम एन०एच-98 पर अवस्थित गोनावां मोड़) से अम्हारा (एस0एच०-2) पथ के कि०मी० 0.00 से 20.811 तक (कुल 20.811 कि०मी० पथांश लबाई) में मिट्टी कार्य, ड्रेन कार्य, क्राॅस ड्रेन कार्य, पी०सी०सी० कार्य एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3946. 93 लाख (उनचालीस करोड़ छियालीस लाख तेरानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल, रोसड़ा अंतर्गत पटेल चैक (एन०एच०-103) से बसढ़िया, एन०एच० -28 भाया दामोदरपुर, महुली, सुभाष चौक, सलेमपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 11.33 कि०मी० तक (कुल 11.33 कि०मी० पथांश लम्बाई) 690 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3106.88 लाख (एकतीस करोड़ छः लाख अठासी हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार छोआ
नियंत्रण नियमावली 1955 के नियम-3 में संशोधन की स्वीकृति तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के ही तहत दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमण्डल मुख्यालय में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित) का एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची का क्रमांक-28. ‘‘पर्यावरण एवं वन विभाग’’ का नाम परिवर्तित करते हुए ‘‘पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग’’ करने तथा इस विभाग के अंतर्गत जलवायु परिवत्र्तन संभाग का सृजन कर कार्यों का आवंटन करने की स्वीकृति दी गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना नगर निगम अंतर्गत नतू न राजधानी अंचल एवं पटना सिटी अंचल को दो भागों में विभक्त करने संबंधी मंत्रिपरिषद की दिनांक-15.05.2018 की बैठक में मद संख्या-17 में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं के बीड डाक्यूमेंट एवं निविदा शत्र्तों में आवश्यक संशोधन/ परिवर्तन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत उद्योग विभाग, बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय मुम्बई में एक अवर सचिव का पद सृजन की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राज्य में पूर्व से स्थापित तथा नए स्थापित होने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHCs) एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र (ग्रामीण एवं शहरी) को हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील करने एवं इन चिन्हित हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर बारह प्रकार के पूर्व में चिन्हित Comprehensive Primary Health Care (प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं) को उपलब्ध कराते हुए Health & Wellness Centers का क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। इस संदर्भ में श्री संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में विभिन्न विभागों में अलग-अलग शर्तों पर संविदागत नियुक्ति होने से किन्हीं विभागों द्वारा सी0एल0 के अलावे अन्य अवकाष भी दिया जाता था तथा किन्हीं विभागों का रवैया बेहद कड़ा होता था।

आज के निर्णय से सभी संविदागत नियुक्तियाँ एक समान शर्तों पर होंगी, उन्हें मातृत्व अवकाष देय होगा, कर्मचारी भविष्य निधि बीमा का लाभ मिलेगा तथा इनके कार्यों का वार्षिक मुल्यांकन भी होगा, ताकि एक स्टैंडर्ड के तहत कार्य लिया जा सके। विभागों में एतद विषयक स्थायी नियुक्ति के वक्त इनके समायोजन में इन्हें उम्र षिथिलीकरण का भी लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संषोधन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अन्तर्ग इनकी नियुक्तियों में साक्षात्कार खत्म करते हुए राज्यांतर्गत अभियंत्रण/चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्तियों में 50 प्रतिषत का क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत छात्रावास प्रबंधक,अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग नियमावली, 2018’’ की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
के अन्तर्गत ‘‘बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2018’’ को अधिसूचित कर गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं में समर्पित किये गए योजना प्रस्तावों के साथ चयनित पथों की सूची को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संशोधित करने तथा उक्त परियोजनाओं के तहत राज्य के किसी जिले से नये उपयुक्त पथों का चयन राज्य कोर नेटवर्क से करने की अनुमति दिये जाने तथा ग्रामीण कार्य विभाग के ही तहत बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत राज्य में 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु BRICS New Development Bank (NDB) से Multi-Tranche Financial Facility (MFF) की ऋण सुविधा (Credit/Loan) USD 350 million प्राप्त करने हेतु त्रृण एकरारनामा (Loan Agreement), सुविधा ढांचा एकरारनामा (Facility Framework Agreement) तथा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) करने एवं Tranche 1 के लिए USD 45 million का त्रृण प्राप्त करने की सहमति की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल-64 (चौसठ) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के कुल-06 (छः) पदों पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को नोडल विभाग नामित करने की स्वीकृति दी गई है।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बुनियादी अनुदान की राशि को भारत सरकार से विमुक्त होने के उपरांत विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के बीच वितरित करने की स्वीकृति दी गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल-सरायरंजन,
मौजा-नरघोघी, थाना नं०-289, खाता सं०-05, खेसरा नं०-711, रकबा-21.00 एकड़,
किस्म-भीठ, श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति के स्वामित्व की भूमि चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तांतरण एवं चिकित्सा महाविद्यालय का नाम श्री राम जानकी मंदिर न्यास चिकित्सा महाविद्यालय रखे जाने की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू०
122,70,62,554/-(एक सौ बाईस करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार पाँच सौ चैवन) मात्र की योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ चरण अन्तर्गत अंगीभूतिकरण किए गए 28 महाविद्यालयों के कुल 414 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि/बकाया वेतनादि/सेवांत लाभ भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि मद में कुल रूव्म् 220,47,10,855/- (दो सौ बीस करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार आठ सौ पचपन) तथा गैर वेतनादि मद में रूव्म् 20,94,86,184/- (बीस करोड़ चैरानवे लाख छियासी हजार एक सौ चैरासी) अर्थात कुल रूव्म् 241,41,97,039/- (दो सौ एकतालीस करोड़ एकतालीस लाख संतानबे हजार उनचालीस) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत समस्त बिहार में UNICEF के अन्तर्गत SMNet (Social Mobilization Network के परिचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए UNICEF को 1498.33/-लाख रू० मात्र की राशि (60ः केन्द्रांश एवं 40ः राज्यांश सहित) हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत समस्त बिहार में टीकाकरण योजना के परिचालन हेतु UNDP के अन्तर्गत eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए UNDP को 454.11/-लाख (चार सौ चौवन लाख ग्यारह हजार) रू० मात्र की राशि हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु दो विधि विशेषज्ञ Legal Expert का पद सृजन करने की स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री भुवनेश्वर सहाय, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को दिनांक-01.08.1998 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने की स्वीकृति प्रदानकी गई है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस॰एल॰पी॰ संख्या 12591/ 2010) में दिनांक-31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन एवं न्यायमूर्ति एस०बी०सिन्हा आयोग की अनुशंसा के आलोक में चतुर्थ चरण अंतर्गत अंगीभूतीकरण किए गए 28 महाविद्यालयों में Referred श्रेणी के कुल 288 योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा स्वीकृत पद के अन्तर्गत अन्तर्लीनीकरण करने हेतु स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी० संख्या- 12591/2010) में दिनांक-31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों मंे शिक्षकों के 62 एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 42 अर्थात कुल 104 (एक सौ चार) अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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