- July 6, 2018
गौवंश तस्करी मामले में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा
प्रतापगढ दिनांक 06.07.2018 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री अमित सहलोत ने गौवंश तस्करी मामले में मोहम्मद ईशाक पिता कमालूद्दीन मुसलमान निवासी कुण्डालिया जिला टोंक राज. एवं नाहरसिंह पिता पोलूराम जाट निवासी माण्डावर कंला जिला अजमेर राज. को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय सुनाया हैं।
प्रकरण की जानकारी देते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी एवं पशुक्रुरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 14.09.2008 को पुलिस थाना अरनोद के थाना प्रभारी रमेश कविया को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में गौवंश में भरकर चूपना होते हुए भावगढ मध्यप्रदेश की ओर ले जावेगें जिस पर उन्होनें पुलिस टीम का गठन कर कांस्टेबल मांगीलाल, रमेशचन्द्र डामोर एवं स्वतन्त्र गवाह चम्पालाल गुर्जर, किशोर तेली को साथ लेकर चूपना गांव के वहां नाकेबन्दी की प्रातः 11.00 बजे के करीब ट्रक नम्बर आर जे 26 जीए 0571 आया जिसको रूकवाया गया एवं ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें 25 गाय के बछडो को निर्दयतापूर्वक ठूस ठूस कर भर रखे थे एक बछडे ने ट्रक में ही दम घूटने से मृत्यु हो गई थी पुलिस ने नाहरसिंह व मोहम्मद ईशाक के विरूद्ध प्रकरण गौवंश अधिनियम में दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया एवं जप्तशुदा गौवंश को जैन गौशाला समिति के अध्यक्ष हंसमुख जैन को सिपूर्द किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान लेखबद्ध कराये एवं 12 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए मोहम्मद ईशाक व नाहरसिंह को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास से व अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय सुनाया।
पशुक्रुरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय के निर्णय से गौवंश तस्करी कम होगी। उन्होनंे बताया कि राजस्थान से प्रतिदिन सैकडो गौवंश से भरे ट्रक गौवंश कत्लखाने ले जा रहे हैं। एक प्रतिशत मामले में ही गौवंश पकड में आते हैं।