• June 21, 2018

रेरा—-50-50 हजार का जुर्माना

रेरा—-50-50 हजार का जुर्माना

जयपुर———- राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी के अध्यक्ष श्री पवन कुमार गोयल ने प्राधिकरण में दर्ज छह शिकायतों पर सख्त निर्णय देते हुए विकासकर्ता को दोषी ठहराया और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया।

रेरा रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कपूर ने बताया कि शिकायतकर्ता श्री अरूण धनदानिया (शिकायत संख्या-2038), श्री अनन्त धनदानिया (शिकायत संख्या-2049), रत्नेश एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. (शिकायत संख्या-2050, 2051, 2052), द्वारा मैजस्टिक प्रोपर्टी प्रा.लि. के प्रोजेक्ट मिलांगे ज्वेल्स, भांकरोटा, जयपुर एवं शिकायतकर्ता श्री हरप्रित सिंह (शिकायत संख्या-2063) ने टेर्रा ग्रुप, भिवाड़ी के प्रोजेक्ट टेर्रा एलीगेन्स के विरुद्ध शिकायत कराई थी।

श्री प्रदीप ने बताया कि विकासकर्ता को फ्लैट्स का कब्जा निर्धारित समय तक नहीं दिए जाने का दोषी पाया गया। रेरा के अन्तर्गत 2 प्रतिशत पेनल्टी के साथ 50 हजार का मुआवजा राशि विकासकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को दिया जाने का निर्णय पारित किया गया।

उन्होंने बताया कि आमजन rera.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपने आवेदन, पंजीयन एवं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। —

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