मंत्रि-परिषद की बैठक—सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई और भानपुरा नहर परियोजना के लिए 1930 करोड़ 92 लाख रूपये

मंत्रि-परिषद की बैठक—सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई और भानपुरा नहर परियोजना के लिए 1930 करोड़ 92 लाख रूपये

भोपाल :(राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार)———- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में मंदसौर जिले की शामगढ़-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई और भानपुरा नहर परियोजना के लिए 1930 करोड़ 92 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी।

इन परियोजनाओं से 93 हजार 354 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

बैठक में शामगढ़-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के सैंच्य क्षैत्र 80 हजार हेक्टेयर के लिए 1662 करोड़ 47 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे 260 ग्राम लाभान्वित होंगे।

शामगढ़ क्षेत्र की कृषि भूमि लगभग 5 से 10 मीटर अधिक ऊँचाई पर होने से सिंचाई से वंचित हो रही थी। इसलिए परियोजना को पुनरीक्षित किया गया है।

इसी प्रकार भानपुरा नहर परियोजना के सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 354 हेक्टेयर के लिए 268 करोड़ 45 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नहर निर्माण के दौरान क्षेत्रीय आवश्यकता के मद्देनजर सैंच्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इससे राजस्थान से लगी सीमा तक कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकेगी।

पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन

मंत्रि-परिषद ने 1 जनवरी 2016 के पहले के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दी है। निर्णय अनुसार 1 जनवरी 2016 को पेंशन/परिवार पेंशन में 2.57 गुणा वृद्धि की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन का नगद लाभ 1 अप्रैल 2018 (मई 2018 में देय) से दिया जाएगा।

वृद्ध पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन की सुविधा यथावत रखी गई है। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मँहगाई राहत दी जाएगी।

पुनरीक्षित पेंशन से 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और राज्य शासन के 850 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय होंगे।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय

मंत्रि-परिषद ने महिला-बाल विकास की आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय राशि मंजूर की है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को अतिरिक्त मानदेय 2000 रूपये प्रति-माह में वृद्धि कर कुल 7000 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 3000 रूपये और अतिरिक्त मानदेय 7000 रूपये कुल 10000 रूपये प्रति-माह मानदेय होगा।

आँगनवाड़ी सहायिका का अतिरिक्त मानदेय 1000 रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल 3500 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 1500 रूपये और अतिरिक्त मानदेय 3500 रूपये कुल 5000 रूपये प्रति-माह देय होगा।

उप आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का अतिरिक्त मानदेय 1000 रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल राशि 3500 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 2250 रूपये और अतिरिक्त मानदेय 3500 रूपये कुल 5750 रूपये प्रति-माह मानदेय होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से शुरू किया जायेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

मिशन में भारत शासन द्वारा घोषित प्रदेश के 83 लाख 81 हजार परिवारों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल और श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से जोड़ा जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने मिशन संचालन के लिए अंतरिम मानव संसाधन/संस्थागत ढाँचे की स्वीकृति देकर प्रशासकीय व्यय के लिए कुल बजट के दस प्रतिशत आवंटन की मंजूरी दी है। मिशन में चिकित्सा उपचार के विभिन्न पैकेजों में से चिन्हित पैकेजों को शासकीय संस्थाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।

मिशन लागू होने पर जिला चिकित्सालय भी योजना में भाग लेकर निर्धारित पैकेज की राशि प्राप्त कर सकेंगे। इन पैकेजों में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अनुरूप ही विशेषज्ञ और अन्य प्रयोजन के लिए राशि का विभाजन होगा। मिशन लागू होने के बाद मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि, मिशन में समाविष्ट हो जाएगी।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता ) योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगा। इस योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने से होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इससे माता और नवजात के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में प्रथम दो जीवित जन्म वाले प्रसव के दौरान निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं को पहली किश्त 4000 रूपये तथा दूसरी किश्त 12000 कुल 16000 रूपये का लाभ प्राप्त होगा। योजना में वर्ष 2018-19 में लगभग 8 लाख 64 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद ने जिला श्योपुर की तहसील बड़ौदा के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि कुल सर्वे क्रमांक 93 कुल रकबा 1206.764 हेक्टेयर भूमि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार प्रब्याजी तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने ग्राम चिरवई तहसील एवं जिला ग्वालियर की कुल 3.218 हेक्टेयर भूमि ग्वालियर लोहा व्यापारी संघ को ग्वालियर लोहा मण्डी स्थापना के लिए कलेक्टर द्वारा संग‍णित 2007-08 की गाईड लाईन के आधार पर आवेदक संस्था की ओर से जमा कराने पर आवंटित करने की मंजूरी दी।

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