- May 8, 2018
‘नो एन्हांसमेंट पॉलिसी’–4 मई, 2018 से 4 जुलाई, 2018 तक रात्रि 12.00 बजे तक
चंडीगढ़— हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में प्राधिकरण के नए सैक्टरों के लिए ‘नो एन्हांसमेंट पॉलिसी’ को लागू किया जाएगा ताकि प्लाटधारकों को किसी भी प्रकार की अड़चनें और दिक्कतों का सामना न करना पडे। इसके अलावा, प्राधिकरण के कुछ सैक्टरों में शेष बचे प्लाटों को नीलामी के आधार पर आबंटित किया जाएगा
यह घोषणा आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मनोहर लाल ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान की।
उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कुछ सैक्टरों में एन्हांसमेंट आई थी और इस एन्हांसमेंट की वजह से ब्याज भी लग गया था, जिसका नोटिस कुछ लोगों को दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार ने इस नीति को गत 4 मई, 2018 से 4 जुलाई, 2018 तक रात्रि 12.00 बजे तक के लिए लागू किया है कि जिन प्लाटधारकों को एन्हांसमेंट की राशि जमा करवानी है, उन्हें कुल राशि पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और यदि किसी प्लाटधारक की राशि अधिक है तो उसके लिए विभाग द्वारा बैंकों से बातचीत की गई है जिसमें ऐसे प्लाटधारक बैंक से ऋण लेकर अपनी राशि का भुगतान कर सकते है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई, 2018 को रात्रि 12.00 बजे के बाद सरकार इस नीति को वापिस ले लेगी।