- February 6, 2018
विद्युत एमनेस्टी योजना-ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट
जयपुर————- जयपुर डिस्कॉम द्वारा सभी श्रेणी के 31 मार्च, 2017 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना 31 मार्च, 2018 तक लागू की गई है।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए लागू की गई है और इस योजना का लाभ केवल ऎसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है।
उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2017 तक यदि मूल बकाया राशि 5 लाख रुपए तक है तो सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट व शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।
ऎसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय/कन्ज्यूमर फोरम और अन्य किसी फोरम में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी
एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी के एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि व पुनः कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर अपने कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा सकते है एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता निगम द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार अपने कटे हुए कनेक्शन को जुड़वा सकते है। कटे कनेक्शन को पुनः जुड़वाने के लिए आवश्यक होने पर इलेक्ट्रीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत उपभोक्ता को स्वयं वहन करनी होगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।