• September 23, 2017

आरटीआई के प्रावधानों का निष्ठा से पालन करे – सूचना आयुक्त

आरटीआई के प्रावधानों का निष्ठा से पालन करे – सूचना आयुक्त

जयपुर, 23 सितम्बर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री आशुतोष शर्मा ने कहा है कि अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का निष्ठा से पालन करे। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है, अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराते हुए इसे सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाए।

श्री शर्मा शनिवार को जिला परिषद, जयपुर के सभागार में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जिला परिषद एवं एचसीएम-रीपा के संयुक्त तत्वाधान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं शंका समाधान के संबंध में आयोजित कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

सूचना आयुक्त ने कहा कि अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम से भयभीत नहीं हो, इसकी मूल भावना का सम्मान करते हुए सजगता से अपना दायित्व निभाए, इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अधिनियम की मूल भावना साकार होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना, एक विधिक दायित्व है।

लोक सेवक अपने कार्यों में पारदर्शिता रखने के साथ विभागीय दस्तावेज, फाईल, कागजात एवं रिकार्ड को विधिवत संधारित एवं सुरक्षित रखे, जिससे मांगी जानी वाली सूचना समय पर उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना प्राप्तकर्ता को द्वितीय अपील तक नहीं आना पड़े इसके लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर ही सूचना उपलब्ध कराते हुए अधिनियम की पालना करे।

जिला प्रमुख श्री मूलचन्द मीना ने कहा कि इस अधिनियम से शासन में जनता की भागीदारी होती है तथा नागरिकों को यह महसूस होता है कि शासन हमारा है और हमें उसके बारे में जानने का अधिकार है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनहित में सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना और नियम-कानून के अनुसार कार्य करे। उन्हाेंने कहा कि मांगी गई सूचनाओं को समय पर दे और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे अधिकारी इसका ध्यान रखे।

कार्यशाला में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर आर.के. चौबीसा ने पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से ‘सूचना का अधिकार‘ अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण एवं इसकी प्रतिबद्धताएं, सूचना क्या है? अभिलेख क्या है? राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी की भूमिका, अदेय सूचना (जो धारा 8, 9 और 10 में प्रतिबंधित है) तृतीय पक्षीय सूचना सहित विविध बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला में राजस्थान सूचना आयोग के कंसल्टेंट श्री उदयसिंह पालावात ने राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया, कंसल्टेंट श्री जी.एस. यादव ने प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा ओएसडी एवं रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग, श्री हनुमान शरण शर्मा ने द्वितीय अपीलों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। शंका समाधान एवं खुली चर्चा से संबंधित सत्र में श्री पालावत, श्री यादव एवं श्री शर्मा ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं अलग-अलग प्रकरणों में उनकी शंकाओं का जवाब दिया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आलोक रंजन ने कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग एवं एचसीएम-रीपा के कंसल्टेंट एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की सरल व्याख्या एवं प्रतिभागियों की शंकाओं के समाधान के लिए प्रशंसा की। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अनिता चौधरी नेे सभी का आभार जताया।

सीईओ एवं एसीईओ ने सूचना आयुक्त श्री आशुतोष शर्मा सहित अन्य अतिथियों एवं विषय, विशेषज्ञों का स्मृति चिन्ह भेट कर सम्मान किया। इस अवसर पर पंचायत समितियों के प्रधान, विकास अधिकारी, ग्राम सचिव एवं सरपंचगण के अलावा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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