गौवंश तस्करों की जमानत याचिका खारीज

गौवंश तस्करों की जमानत याचिका खारीज

प्रतापगढ दिनांक 07.07.2017 (हिमांशू तिवारी)—– जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ श्री राजेन्द्रसिंह जी साहब ने प्रतापगढ थाने में दर्ज बहूचर्चित गौवंश तस्करी प्रकरण में आरोपी उस्मान पिता मोहम्मद हनीफ निवासी दाउदखेडी मन्दसौर, शाकीर पिता मुबारिक खान निवासी बोतलगंज, आजाद पिता मुबारिक निवासी मुल्तानपुरा, तामिल पिता हुसैन मुल्तानी निवासी मुल्तानपुरा मध्यप्रदेश की जमानत याचिका प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खारीज की।

प्रकरण की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी एवं पशुकु्ररता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि गत दिनांक 24.05.2017 को उक्त व्यक्तियों द्वारा एक पैक कन्टेनर में 72 गौवंश को निर्दयतापूर्वक भरकर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। जिन्हे पुलिस ने नाकेबन्दी कर गौवंश को मुक्त कराया। ट्रक में एक गौवंश की मृत्यु हो गई थी एवं बाकी सभी गौवंश घायल अवस्था मंे होकर मरणासन्न अवस्था में थे। पुलिस थाना प्रतापगढ ने गौवंश अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया।

पशु क्रूरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा गौ तस्करी एवं अवैध कत्लखानों पर प्रतिबन्ध लगाया हैं। इस कारण उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद का गौवंश तस्कर इन गौवंश को राजस्थान से भरकर गुजरात कत्लखाने ले जा रहा था। कन्टेनर उत्तरप्रदेश पासिंग तथा उसकी बनावट मात्र गौवंश को कत्लखाने ले जाने के लिये ही ट्रक का उपयोग किया जा रहा था। इन दिनों राजस्थान से काफी गौवंश की तस्करी हो रही हैं।

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