- July 13, 2016
पेन साइज पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी: बोतल में नहीं बिकेगा करैक्शन फल्यूड और थिनर :- उपायुक्त
झज्जर,13 जुलाई। जिलाधीश एवं उपायुक्त अनिता यादव ने तुरंत प्रभाव से जिले में बोतल में पैक करैक्शन फल्यूड और थिनर के उत्पादन और बिक्री पर पांबदी लगा दी है। इस संबंध में जिलाधीश ने दॅा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आमजन के हित तथा गलत उपयोग करने के कारण बच्चों के स्वास्थ पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के मध्यनजर यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि बोतल में बिक रही क रैक् शन फल्यूड और थिनर में मानव शरीर के लिए नशीला दुष्प्रभावी कैमिकल होने के कारण ,इन प्रदार्थों को ड्रग के रूप में उपयोग करने की शिकायत मिली है। उपायुक्त ने कहा कि उक्त पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में इनटोक्सीकेटिंग सब्सटांस होने के कारण स्वास्थ के लिए हानिकारक साबित हो रहे है।
उन्होंने बताया कि आमजन के हित में केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा पूरे मामले की जांच करवाने उपरांत सभी राज्य सरकारों को बोतल में करैक्शन फल्यूड व थिनर के उत्पादन व बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश भी जारी किए हैं।
अनिता यादव ने कहा कि जिले में उपरोक्त दोनों पदार्थों के बोतल में बेचने व उत्पादन करने पर पाबंदी लगा दी है। कागज पर कुछ मिटाने के लिए पैन साइज के रूप में करैक् शन फल्यूड का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थिनर का उपयोग घरों में महिलाओं द्वारा नेल पालिश उतारने में उपयोग किया जाता है, थिनर को भी पेन साइज या अन्य इसी तरह की पैकिंग में उपयोग किया जा कता है।
इसके लिए पैन साइज पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी छापनी होगी कि यह स्वास्थ के लिए हानिकारक है। उन्होने कहा कि दोनों पदार्थों में इस तरह का कैमिकल है कि बोतल खोलते ही सांस के माध्यम से जीव के शरीर में चला जाता है। जरूरत पडऩे पर उपरोक्त पदार्थो की पैन या अन्य इसी तरह के पैंकिग उपयोग करने की सलाह विशेषज्ञों ने दी है।
जिलाधीश ने कहा कि जिले में उपरोक्त प्रतिबंधित पदार्थो की अवैध बिक्री पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सभी कार्यकारी मजिस्टे्रट, चिकित्सा अधिकारी,ड्रग नियंत्रक अधिकारी, एएसआई रैंक सहित पुलिस अधिकारी बिक्री पर पांबदी लागू करवाने में सक्षम अधिकारी होंगे।
जिलाधीश ने आदेशों की सख्ती से अनुपालना करवाने के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त को संयोजक अधिकारी नियुक्त किया है, तथा सीएमओ दर्ज हुए मामलों की निगरानी करेंगे। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त मामले में धारा 144 के उल्लघन के आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।