- May 28, 2016
चूना पत्थर और स्वर्ण भण्डारों की नीलामी से पांच हजार करोड़ की अतिरिक्त आमदनी
चूना पत्थरों और सोने के प्राकृतिक भण्डारों की नीलामी से छत्तीसगढ़ सरकार को रायल्टी के अलावा पांच हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल आज जयपुर (राजस्थान) में आयोजित विभिन्न राज्यों के खनिज संसाधन मंत्रियों की बैठक में दी। श्री अग्रवाल ने बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की ओर से छत्तीसगढ़ की विभिन्न खनन गतिविधियों और प्रस्तावित योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर बैठक का शुभारंभ किया। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने केन्द्र शासन की मंशा अनुरूप खनिज अधिनियम में लाए गए नवीन प्रावधानों पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्राथमिकता से सफलतापूर्वक किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग श्री सुबोध कुमार सिंह तथा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
श्री अमर अग्रवाल ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने केन्द्र सरकार की नवीन खनिज नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ द्वारा चूनापत्थर और सोने के खनिज ब्लॉकों की नीलामी देश में सर्व प्रथम सफलतापूर्वक की गई है । इन ब्लॉकों की नीलामी से राज्य को रायल्टी के अतिरिक्त लगभग 5000 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में ’’जिला खनिज संस्थान न्यास’’ का गठन करते हुए लगभग 350 करोड़ की राशि विभिन्न संस्थानों से प्राप्त कर लिया गया है एवं प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना अनुसार जिला स्तर पर विकास कार्यों हेतु कार्य योजना भी तैयार कर लिया गया है ।
उन्होंने बैठक में बताया कि खनिजों के अन्वेषण के लिए गठित एन.एम.ई.टी फण्ड में भी छत्तीसगढ़ द्वारा उड़ीसा राज्य के बाद देश में सर्वाधिक 45 करोड़ राशि़ प्राप्त कर केन्द्रीय मद में जमा कराई जा चुकी है। इसके फलस्वरूप राज्य के 2 चूनापत्थर एवं 2 बाक्साईट क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा एन.एम.ई.टी. फण्ड से अन्वेषण कार्य स्वीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र शासन के दिशा के अनुरूप गौण खनिज खानों के आबंटन में भी पारदर्शिता एवं सुगमता लाने के उदेश्य से ई-नीलामी का प्रावधान नियमों में लाया जाकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।
केन्द्रीय खान मंत्री श्री तोमर ने बैठक में खनन अधिनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये विभिन्न नवीन प्रावधानों जैसा कि खानों का पारदर्शी तरीके से आबंटन हेतु ई-नीलामी व्यवस्था, खनन प्रभावित क्षेत्रों के उन्नयन हेतु जिला खनिज फांउडेशन ’’(डी.एम.एफ.)’’ का गठन, नवीन खनिज संसाधनों के अन्वेषण हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए ’’नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’’ (एन.एम.ई.टी) खानों का 50 वर्ष हेतु अवधि विस्तार आदि मुद्दों पर क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई ।