- May 7, 2016
खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई 2016 तक
हिमाचलप्रदेश ——————- अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तरूण श्रीधर ने राज्य स्तरीय फसल समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए चालू खरीफ मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में आरम्भ की जा रही है। योजना के अन्तर्गत मक्की व धान की फसलों पर बीमा आवरण मिलेगा।
उन्होंने कहा कि चालू खरीफ में धान व मक्की की फसलों पर ऋण लेने वाले किसानों को बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2016 निर्धारित की गई है। गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है तथा बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही होगी।
श्री तरूण श्रीधर ने कहा कि योजना के अन्तर्गत फसलों को आग, आसमानी बिजली, सूखा, शुष्क अवधि, आंधी, ओलावृष्टि, तूफान, कीट व रोगों से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति शामिल है। मक्की की फसल के लिए सामान्य कवरेज पर बीमित राशि 70 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर जबकि धान के लिए 75 हजार रुपये है। प्रीमियम की दर बीमित राशि का 2 प्रतिशत रखी गई है।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने ‘क्राप इंश्योरेंश मोबाईल ऐप’ लांच किया है जिस पर बीमा कवर सहित विविध प्रकार की जानकारी किसानों को उपलब्ध है।
निदेशक कृषि विभाग डा. एस.आर. कालिया ने किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने का आग्रह किया है। इसके लिए वे नजदीकी प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं, ग्रामीण एवं वाणिज्यिक बैंकों से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है।