- March 26, 2016
डिफाॅल्टर्स वाहन स्वामियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही :- परिवहन अधिकारी
उदयपुर — विभागीय कर जमा कराने की अंतिम तिथि (25 मार्च) निकल जाने के साथ ही परिवहन विभाग ने डिफाॅल्टर्स वाहन स्वामियों के विरूद्ध और कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।
प्रादेषिक परिवहन अधिकारी डाॅ. मन्ना लाल रावत ने बताया कि वाहनों के कर जमा कराने के लिये अंतिम तिथि 25 मार्च थी, फलतः उदयपुर परिवहन कार्यालय में आज अपनी वाहनों का कर जमा कराने के लिये वाहन स्वामियों की भारी भीड़ देखी गई ।
उन्होनें बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिये कार्यालय में अतिरिक्त कैष काउंटर लगाने के अलावा प्रतापनगर एवं सुखेर – भुवाणा बाईपास पर अस्थाई कर संग्रहण केन्द्र खोले गये जाने के बावजूद जिन वाहन स्वामियों ने सरकार को देय टेक्स जमा नहीं कराया है, उनके विरूद्ध विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के अलावा जिले से जुड़ने वाले अन्य मार्गों पर सम्पूर्ण उदयपुर परिवहन क्षेत्र में कल प्रातः 5ः00 बजे से अगले 36 घंटे की विभागीय उड़नदस्तों द्वारा परिवहन अधिकारियों के नेतृत्व में सघन चैकिंग की जायेगी।
इस विशेष जांच के लिये दो कर संग्रह केन्द्र, दो अस्थाई कर संग्रह केन्द्रों के अलावा संभाग भर में 12 स्पेषल चैकिंग पोइंट निर्धारित किये गये हैं। जहां अतिरिक्त प्रादेषिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में जांच की जायेगी एवं प्रत्येक 3 घंटे में उच्चाधिकारियों को चैकिंग की सूचना भिजवाई जायेगी।
इसके अलावा अजमेर पोलीटेक्निक से प्रषिक्षण प्राप्त गोविन्द सिंह सारंगदेवोत के नेतृत्व में एक दल आॅटोमोबाईल डीलर्स एवं फाईनेंसर्स के कार्यालय में जांच एवं केम्प करते हुए विभागीय राजस्व की वसूली करेगा। डाॅ. रावत ने बताया कि कार्यालय में कर दाताओं की सहायता के लिये हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। जिसका टेलीफोन नं. 2471522 है।
उन्होंने बताया कि विभागीय प्रवर्तनकर्मी कर जमा नहीं पाये जाने एवं वाहन से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज़ वाहन के साथ उपलब्ध नहीं होने के अलावा आॅवरक्राउडेड एवं आॅवरलोड वाहनों की विषेष जांच करते हुए अभियोग दर्ज किये जाकर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे वाहनों के परमिट, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र भी निलम्बित/निरस्त किये जायेंगे।
डाॅ0 मन्ना लाल रावत
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
उदयपुर