• December 17, 2015

उद्योगों को विद्युत कनेक्शन के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति अनिवार्य नही

उद्योगों को विद्युत कनेक्शन के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति अनिवार्य नही

जयपुर -राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए अब विद्युत कनेक्शन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सांगानेर क्षेत्र में स्थित कपड़ा रंगाई-छपाई इकाइयों को नए विद्युत कनेक्शन के लिए पूर्व में लगाया गया प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य में इससे पूर्व सभी श्रेणी के उद्योगों को विद्युत कनेक्शन लेने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य था। उसके बाद ही निगमों द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी किये जाते थे।
उन्होंने बताया कि राज्य में विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को राहत देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 30 नवम्बर को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया था। जिसकी पालना में ऊर्जा विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसके अनुसार अब सभी श्रेणी के उधोगों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए बिना ही नए बिजली कनेक्शन जारी किए जा सकेगे।
श्री सावंत ने बताया कि उधोगों से नए बिजली कनेक्शन के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की जानकारी समय-समय पर डिस्कॉम द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।

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