- November 8, 2023
1980 से लंबित पेंशन प्रदान करने का आदेश , 18% ब्याज और लागत सहित ,96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी : दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन’ देने के लिए 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी की याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को उनकी लंबित पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया, जो 1980 से लंबित थी।
मामले के तथ्य:
याचिकाकर्ता, एक 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, ने ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन’ देने की मांग की और उत्तरदाताओं को आवेदन की तारीख (1982) से या सिफारिश के अनुसार पेंशन देने का निर्देश देने के लिए एक रिट याचिका की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। (1980), 18% ब्याज और लागत सहित।
याचिकाकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
पेंशन योजना के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन 1982 में किया गया था, और राज्य सलाहकार समिति, बिहार द्वारा इसकी विधिवत अनुशंसा की गई थी। बिहार सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन और संबंधित अदालती रिकॉर्ड सहित मूल दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए। हालाँकि, केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये दस्तावेज़ खो गए हैं, जिससे काफी देरी हुई।
याचिकाकर्ता की दलीलें:
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने सरकार की घोषित योजना के तहत 29 मार्च 1982 को पेंशन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को दर्शाने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा किया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने आवेदन पत्र और अदालत के रिकॉर्ड सहित उनके मामले से संबंधित मूल दस्तावेज खो दिए हैं। यह हानि उनके पेंशन आवेदन के प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण बाधा थी।
उत्तरदाताओं के तर्क:
उत्तरदाताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल उस तारीख से पेंशन का हकदार होगा जब उसने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और अपनी पात्रता स्थापित की। उन्होंने तर्क दिया कि इस सत्यापन के होने से पहले की तारीख में पात्रता को पीछे नहीं किया जा सकता है।
उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की पात्रता को सत्यापित करने के लिए उन्हें विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता है, जैसे कारावास का प्राथमिक साक्ष्य, सह-कैदियों से द्वितीयक साक्ष्य, अदालत के रिकॉर्ड, और बहुत कुछ।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
न्यायालय ने यह कहते हुए अपनी चिंता व्यक्त की कि यह मामला “पूरी तरह से दुखद स्थिति को दर्शाता है” क्योंकि “96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को अपनी उचित पेंशन पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ा है।”
न्यायालय ने कहा कि मामले से निपटने के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण की अपेक्षा स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे मामलों से निपटने में नहीं की जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ के मामले में दिए फैसले पर भरोसा किया[1] जो “स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन” के लिए दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पात्रता से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के हकदार थे, बशर्ते वे प्रासंगिक सहायक सामग्री प्रस्तुत कर सकें। इसने पेंशन दावों पर कठोर समय सीमा को खारिज कर दिया और देश भर में बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों के सामने आने वाली कठिनाई को पहचानते हुए दयालु दृष्टिकोण पर जोर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पेंशन के लिए पात्रता तिथि दावा प्रस्तुत करने की तिथि होनी चाहिए, भले ही पात्रता प्रमाण बाद में प्रदान किया गया हो। निर्णय दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने, नौकरशाही तकनीकीताओं पर योजना की भावना को प्राथमिकता देने और पेंशन के लिए उनके उचित अधिकार को सुविधाजनक बनाने के महत्व को रेखांकित करता है।
न्यायालय का निर्णय:
उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को फैसले की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन’ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 1 अगस्त 1980 से पेंशन भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में ‘असुविधाजनक दृष्टिकोण’ के लिए उत्तरदाताओं पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया।
केस का शीर्षक: उत्तम लाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य।
कोरम: माननीय न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद
केस नंबर: W.P.(C) 7327/2022
याचिकाकर्ता के वकील: आई. सी. मिश्रा और अनवर अली खान
प्रतिवादी के वकील: अनुराग अहलूवालिया, रोहन गुप्ता, अजमत एच. अमानुल्लाह और नित्या शर्मा