• September 12, 2017

12 सितम्बर रात्रि 11.59 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध

12 सितम्बर रात्रि 11.59 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध

जयपुर—————-सम्भागीय आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 14 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं यथा-2जी/3जी/4जी डाटा (मोबाईल इंटरनेट), इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस/एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोश्यल मीडिया सर्विसेज थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स (वाइस कॉल एवं ब्राडबैण्ड इंटरनेट के अलावा) पर लागू अस्थाई प्रतिबंध की अवधि को मंगलवार (12 सितम्बर 2017) को रात्रि 11.59 बजे तक बढ़ा दिया है। इनमें रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपूरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, एवं लालकोठी पुलिस थाना क्षेत्र शामिल है।

सम्भागीय आयुक्त श्री सिंह ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना ‘टेम्पोरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी ऑर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स-2017 के तहत गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया है।

सम्भागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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