- February 8, 2019
10000 (दस हजार रूपये) की शास्ति का आदेश
प्रतापगढ़ ———स्थाई लोक अदालत की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रतापगढ उपखण्ड अधिकारी वारसिंह पर 10000 (दस हजार रूपये) की शास्ति का आदेश दिया।
अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं सदस्यगण अजय कुमार पिछोलिया व देवेन्द्र कुमार अहिवासी ने प्रकरण की सुनवाई की। उक्त मामला अववैध जल दोहन से संबंधित मामला था।
इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी वारसिंह द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने के कृत्य को न्यायालय ने गम्भीरता से लिया और उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध 10000/- रूपये की शास्ति आरोपित की। जो उनके वेतन से वसूल की जावेगी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि गत पेशी में उक्त प्रकरण में कुलमीपुरा तालाब से अवैध जल दोहन को रोकने हेतु समुचित कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से मय शपथ पत्र पेश करने हेतु आदेशित किया था। जिसकी उपखण्ड अधिकारी ने पालना नहीं की थी। फलस्वरूप आज आयोजित बैठक में स्थाई लोक अदालत कमेटी ने उक्त आदेश पारित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़