• May 9, 2016

सूचना अधिकारीयों को जुर्माना के साथ ही कारण बताओ आदेश :- सूचना आयोग

सूचना अधिकारीयों को जुर्माना  के साथ ही  कारण बताओ आदेश :- सूचना आयोग

जगाधरी (यमुना नगर)———————–  जगाधरी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लेबर कॉलोनी में कार्यरत तात्कालीन महिला मुख्याध्यापिका से वर्ष 2014 में  सूचना के अधिकार के तहत R.T.I. कार्यकर्ता ने विभिन्न बिन्दुओं पर  सूचना मांगी थी  I यह सूचना  उस स्कूल की पूर्व संचालिका के समय की वित्तीय व अन्य कार्यकलापों से था  I

पूर्व संचालिका ने अपने को फंसता देख तात्कालीन महिला मुख्याध्यापिका को अपने साथियों से मिलकर परेशान करना शुरू कर दिया, जिस पर तत्कालीन महिला मुख्याध्यापिका ने सारा मामला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला खंड अधिकारी व सम्बंधित स्कूल समूह अधिकारी व प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जगाधरी की जानकारी में लिखित में  दिया  I

परन्तु विभागीय कार्यवाही करने के बजाय, इन अधिकारीयों ने पूर्व संचालिका को बचाने व तत्कालीन महिला मुख्याध्यापिका को ही दबाव में लाने की नीयत से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से सिफारिश करके तत्कालीन महिला मुख्याध्यापिका का तबादला उसके घर से काफी दूर करवा दिया व साथ ही उच्चाधिकारियों को शिक्षा विभाग में कार्यरत उसके पति को कड़ी चेतावनी  दिया I  

काबिलेगौर है कि न तो कभी ऐसी चेतावनी वास्तव में जारी की गई थी व न ही सम्बंधित अधिकारी नियमानुसार ऐसी किसी चेतावनी को जारी करने में सक्षम था I शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु तत्कालीन महिला मुख्याध्यापिका के पिता व हुडा निवासी श्री आर. एस. गर्ग  ने शिक्षा विभाग, यमुनानगर के अधिकारियों द्वारा की जा रही गंभीर व सरासर गैर क़ानूनी गतिविधयो को उजागर करने हेतु विभिन्न सूचनायें शिक्षा विभाग, यमुनानगर व पंचकुला के अधिकारियों से मांगी  I 

सभी मामलों में संबंधित जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारीयों ने स्वयं को व अपने विभागीय अफसरों को बचाने की सही व पूरी सूचना नहीं दी, जिस पर इन सभी मामलो में वादी ने हरियाणा सूचना आयोग, चंडीगढ़ में अपील दाखिल की व इसी कड़ी में एक मामले में प्रार्थी के सारे तर्कों को पढने व रिकॉर्ड को देखने के बाद माननीय राज्य सूचना आयुक्त डॉ रेखा ने शिक्षा विभाग के तत्कालीन सूचना अधिकारी जोगिन्दर सिंह कुंडू, कार्यालय अधिक्षक व उसके अधिनस्त अधिकारी नीरज कुमार, क्लर्क पर क्रमश 5000 व 2500 रुपये का जुर्माना लगाया व शिक्षा विभाग, हरियाणा को वादी को 1500 रूपये हर्जाना देने के आदेश दी  I

वर्तमान सूचना अधिकारी को एक हफ्ते में बची हुई सूचना सही तरीके से देने के आदेश देते हुए सूचना देने में उसकी तरफ से हुई कोताही को देखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निजि तौर पर  29.06.2016 को पेश होने के आदेश दिए I

वादी के ही एक मामले में हरियाणा सूचना आयोग ने जिला शिक्षा विभाग यमुनानगर के अधिकारियों को प्रार्थी द्वारा मांगी गई कुल 12 बिन्दुओ की सूचनाओं में से 10 बिन्दुओ पर अधूरी सूचना देने का दोषी पाया था व प्रथम अपीलीय अधिकारी व जिला मोलिक शिक्षा अधिकारी, जगाधरी को कानून का उलंघन करके प्रथम अपील पर फैसला सुनाने का दोषी पाया था व आयोग ने अपने फैसले में सूचना अधिकारी व जिला खंड अधिकारी, यमुनानगर को प्रार्थी को उसके द्वारा मांगे गए 10 बिन्दुओ पर 2 हफ्तों में पूरी सूचना देने का निर्देश दिया I 

ऐसा ना करने पर दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी थी व साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भविष्य में कानून के अनुसार ही प्रथम अपील की सुनवाई करके उचित फैसला देने की हिदायत थी, परन्तु आयोग के फैसले के बावजूद जिला खंड अधिकारी,यमुनानगर, ने जब पूरी सूचना उपलब्ध न करवाई तो वादी ने इसकी शिकायत फिर से सूचना आयोग को की है, जिस पर मामला सूचना आयोग में विचाराधीन है I 

हरियाणा सूचना आयोग ने वादी की शिकायत पर सुरेंदर सिंह नेगी, जन सूचना अधिकारी व सहायक निदेशक, शिक्षा विभाग, पंचकुला को भी उसके आदेश के बावजूद वादी को उसके दामाद के तबादले से संभंधित सूचना उपलब्ध ना करने के कारण  की वादी की शिकायत के आधारों को ठोस पाकर जाँच शुरू करते हुए तलब कर रखा है I इसी से जुड़े हुए एक अन्य मामले में सूचना अधिकारी व जिला खंड अधिकारी, यमुनानगर व प्रथम अपीलीय अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वादी की डाली गयी द्वितीय अपील सूचना  आयोग, हरियाणा के पास विचारधीन है  व वादी ने उसमे भी जल्दी ही आयोग की सुनवाई की उम्मीद जताई है I

संप्रेषक – आर एस गर्ग
कोठी – 215 , सैक्टर -18 , 
जगाधरी , जिला -यमुना नगर 
 मोबाइल  7027047371

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