सुब्रत राय सहारा कोर्ट में हाजिर रहें

सुब्रत राय सहारा कोर्ट में हाजिर  रहें

पटना. पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुब्रत राय सहारा को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि आमने-सामने ही सुनवाई होगी. जस्टिस संदीप कुमार के एकलपीठ ने कहा, सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं.

पटना हाईकोर्ट में दायर यह मामला प्रमोद कुमार सैनी की याचिका से संबंधित है, जिसमें दो निजी निधि कंपनियों के मैनेजर ने अग्रिम जमानत की मांग की थी. इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश देकर सहारा के जमाकर्ताओं को जोड़ा है. फिलहाल यह मामला पटना हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 और 482 के अंतर्गत सुना जा रहा है.

पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि कल सुब्रत राय सहारा से आमने सामने ही सुनवाई होगी. यह निर्णय देते हुए जस्टिस संदीप कुमार के एकल पीठ ने कहा, सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं. उन्होंने कहा कि कौन हैं सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उनको जहां जाना है जाएं, मगर हमारे कोर्ट में उनको आना होगा नहीं तो उनके विरुद्ध आदेश पारित होगा.

सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन में दो मांग की थी. सुब्रत राय ने हाल में हुए अपने ऑपरेशन, उम्र और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का दिया हवाला देते हुए आवेदन किया था कि फिजिकल उपस्थिति से उन्हें राहत दी जाए. लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय की अंतरिम याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े वकीलों की उम्र सुब्रत की उम्र से ज्यादा है. जब वृद्ध वकील कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं तो सुब्रत हाजिर क्यों नहीं हो सकते.

इस मामले में कल शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी. कोरोना गाइडलाइंस के चलते शुक्रवार को अब तक वर्चुअल सुनवाई ही हुई है, लेकिन यह पहला मामला होगा जिसे शुक्रवार को फिजिकली कोर्ट रूम में सुना‌ जाएगा.

सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय सहारा ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सहारा ने अपने अपील में कहा कि विवादित बकायों के भुगतान के लिए अग्रिम जमानत की याचिका का इस्तेमाल करना संभव नहीं. सहारा का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत पटना हाईकोर्ट के एकल पीठ ने गलत विवेचना की.

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