सांची में प्लास्टिक कैरी बेग के उपयोग पर प्रतिबंध

सांची में प्लास्टिक कैरी बेग के उपयोग पर प्रतिबंध
 

नगरीय विकास एवं पर्यावरणीय विभाग के निर्देश पर एसडीएम रायसेन द्वारा नगर परिसर सांची क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बेग के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश प्लास्टिक कैरी बेग के उपयोग से पर्यावरणीय नुकसान तथा स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को दुष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण नगर पंचायत सांची के लिए एक जुलाई 2015 से प्रभावशील रहेगा।

प्लास्टिक कैरी बेग का उपयोग किसी भी दशा में नगर परिसर सांची क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। नगर परिषद सांची क्षेत्र में आने वाले सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं शासकीय प्रतिष्ठानों में मानव उपयोग में आने वाली सामग्री का विक्रय एवं प्रदाय किसी भी प्रकार से प्लास्टिक बेग में करना प्रतिबंधित होगा।

नगर परिषद सांची क्षेत्र के पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं पर्यटन स्थल सहित सार्वजनिक स्थलों पर जनसामान्य हेतु प्लास्टिक बेग का उपयोग दण्डनीय अपराध होगा। लेकिन इस प्रतिबंध में वे प्लास्टिक बेग शामिल नहीं होंगे जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद किया जाता है।

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