• September 28, 2015

सड़क सुरक्षा एवं सघन जांच अभियान

सड़क सुरक्षा एवं सघन जांच अभियान

जयपुर – परिवहन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने राज्यभर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, जिला परिवहन अधिकारियों एवं विभाग के अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विभिन्न विभागों के सहयोग से 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं सघन जांच अभियान को पूरी गंभीरता से लें और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएं।
परिवहन विभाग में अभियान की तैयारियों को लेकर रविवार को हुई बैठक में श्रीमती राठौड़ ने निर्देश दिए कि अभियान का असर राज्य के हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। उन्होंने कहा कि यातायात संकेतकों का उल्लंघन करने वाले, ओवरलोडिंग, भार वाहन में सवारी ढोने वाले, नशे में, तेज गति से व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से निलम्बित किए जाएं और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत किए जाएं। इन अपराधों में यातायात पुलिस द्वारा किए गए चालानों पर भी लाइसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही की जाए।
श्रीमती राठौड़ ने निर्देश दिए कि बिना वैध लाइसेंस, निर्धारित से कम उम्र में वाहन चलाने वाले, या बिना हेलमेट-सीट बैल्ट लगाए वाहन चलाने वाले व्यक्तियों, काली फिल्म लगाए, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना लाइसेंस और बिना बीमा चल रहे वाहनों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही करें, सामान ढोने वाली बसों के परमिट कैंसिल किए जाएं। नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किए जाएंगे, चाहे यह अपराध पहली बार ही क्यों न किया गया हो।
यह सघन जांच अभियान परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग समेत अभियान में सहयोगी पुलिस, सानिवि, मेडिकल, नगरीय विकास आदि सभी विभागों ने अभियान की अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया एवं सम्बन्धितों को जिम्मेदारी सौंपी।
अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सड़कों पर सुस्पष्ट सूचना पट्ट, सड़क किनारे वृक्षों पर रिफ्लेक्टर लगाना, दृष्टि बाधा पैदा करने वाले पेड़ों, झाडिय़ों की कटाई-छंटाई, अनाधिकृत मिडियन, कट को बंद करना, दुर्घटना संभावित स्थलों  को चिन्ह्ति कर चरणबद्घ तरीके से सुधारना जैसे कार्य किए जाएंगे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेड क्रॉस सोसाईटी के माध्यम से टोल प्लाजा कार्मिकों, ढाबे वालों, ट्रक ड्राईवर एवं निजी संस्थाओ को फस्ट एड की ट्रेनिंग दी जायेगी। वाहन चालकों की आँखों की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिस्पेन्सरी में विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायेंगें। वाहन चालकों की वाहन चालन हेतु आवश्यक शारीरिक क्षमता की जांच भी की जाएगी।
शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, वैन, मिनी बसें, टाटा मैजिक आदि वाहनों एवं वाहन चालकों की जांच होगी एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
अभियान के दौरान धीमी गति के गैर मोटर चालित वाहनों जैसे बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि पर जनसहयोग से रिफ्लेक्टर टेप लगवाए जाएंगे। टे्रक्टर ट्रॉली पर भी रिफ्लेक्टर टेप या रिफ्लेक्टर लगवाए जाएंगे। ऐसे सभी भार ढोने वाले या यात्री वाहन जिन पर नियमानुसार रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाना है, की चैकिंग कर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे होने पर चालान किया जाएगा।

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