- April 9, 2015
व्यवसायिक अनुज्ञप्ति धारक चालक-परिचालक 15 अप्रैल तक पंजीयन कराये
प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों व परिचालकों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री चालक/परिचालक कल्याण योजना 2014 संचालित की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जिले के व्यवसायिक अनुज्ञप्तिधारी चालक/परिचालकों से योजना का लाभ उठाने के लिये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 15 अप्रैल 2015 तक अपना पंजीयन कराकर समग्र आई.डी. प्राप्त करने की अपील की है। मुख्यमंत्री चालक/परिचालक कल्याण योजना 2014 संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है। जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश में पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना, इनका कौशल उन्नयन करना, जीवन बीमा कराना, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर पुर्नवासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने हेतु मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे विवाह, स्कालरशिप, अंत्येष्टि आदि का लाभ प्रदान करना और राज्य के श्रेष्ठ चालको को पुरूस्कृत करना है। इस योजना में पंजीयन हेतु आवेदक चालक/परिचालक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना एवं व्यावसायिक अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। आवेदक का समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 20 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होना चाहिये। इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम अपना पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना होगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय में आवेदन करना होगा। पंजीयन उपरांत आवेदक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ समग्र पंजीयन की प्रति, स्थायी पता प्रमाणित प्रति एवं व्यवसायिक चालक/परिचालक वैद्य लायसेंस की स्वच्छ प्रति प्रस्तुत करेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवहन यान चालक/परिचालक तथा उनके परिवार को जनश्री बीमा योजना, स्वयं का वाहन क्रय करने हेतु सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता की दशा में प्रशिक्षण व पुर्नवास, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता, मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, विवाह सहायता, दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता, न्यूनतम वेतन निर्धारण एवं सारथीश्री पुरस्कार योजनाओं संबंधी सुविधायें उपलब्ध हो सकेगी। |