वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर मुआवजे की राशि 5 लाख रूपए

वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर मुआवजे की राशि 5 लाख रूपए

देहरादून ———– प्रदेश में वन्यजीवों द्वारा मानव क्षति पर मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर मुआवजे की राशि को 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए जबकि गम्भीर रूप से घायल को मुआवजा राशि 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए किया गया है।

वनों का संरक्षण भी हो और स्थानीय ग्रामीण इनसे आजीविका भी प्राप्त कर सकें इसके लिए ग्रीन टूरिज्म की कन्सेप्ट पर काम किया जाए। कार्बेट के बफर जोन व रामनगर वन प्रभाग में हाथी सफारी को भी अनुमति दी गई।

राजाजी टाईगर रिजर्व में पर्यटन से होने वाली आय का 100 फीसदी राजाजी टाईगर रिजर्व कंजरवेशन फाउंडेशन के कोष में जमा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में एक बार होने वाली उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हर 6 माह में आयोजित की जाए।

आरक्षित वन और टाईगर रिजर्व के बफर जोन में एंगलिंग का परमिट नहीं दिया जाएगा।

वन मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कंडी मार्ग पर आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल की कुमायूं से कनेक्टीवीटी में यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके बनने से गढ़वाल से कुमायूं के लिए सीधा सम्पर्क मार्ग बनेगा और इससे यात्रावधि में लगभग 3 घंटे की कमी आएगी।

उनके निर्देश पर बैठक में वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट आॅफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कंडी मार्ग पर किए गए फिजीबिलिटी सर्वे का प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके सुझाव पर कंडी मार्ग के संबंध में एक कार्यकारी समिति बनाने का निर्णय किया गया।

बैठक में विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री सुरेश राठौर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणबीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक डाॅ. वी.एस. खाती, श्री जयराज, सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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