वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रायवेट शालाओं में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रायवेट शालाओं में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

  जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक ने समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में जिनमें कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश की नई तिथि का निर्धारण शासन द्वारा निम्नानुसार किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2015 एवं रेण्डम पद्धति (लाटरी से) न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों के चयन की तिथि 16 से 18 अप्रैल तक निर्धारित की गई है।

  वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर सत्र 2015-16 हेतु निःशुल्क प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया जाकर प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2015 निर्धारित की गई थी किन्तु ऐसा पाया गया कि जिले अन्तर्गत अधिकॉश अशासकीय शालाओं में अधिनियम अंतर्गत पर्याप्त संख्या में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका है । जिससे अभी भी ऐसी शालाओं में न्यूनतम25 प्रतिशत सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। इसलिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने वाली गैर अनुदान मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों से प्रवेश हेतु आवेदन यदि प्राप्त होता है तो संबंधित स्कूल पूरी पारदर्शिता से प्रावधान के अनुसार प्रवेश दें।

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