- May 16, 2017
लीगल लिटरेसी क्लब के अंतर्गत कानूनी जागरूकता शिविर
झज्जर/बहादुरगढ़ (पत्रकार गौरव शर्मा)——————- उपमंडल विधिक सेवा समिति की ओर से बुधवार को शहर के सैक्टर 6 स्थित डीएवी सैन्चुरियन पब्लिक स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब के अंतर्गत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
एडवोकेट साहिल कुमार ने कानूनी जागरूकता शिविर का शुभारंभ करते हुए क्लब के सदस्यों को कानूनी अधिकारों से अवगत कराया। मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता -केंद्र, स्थायी लोक अदालत तथा जन उपयोगी सेवाएं की संकल्पना से छात्र एवं छात्राओं को कैंप के माध्यम से जागरूक कराया जा रहा है।
समिति सदस्य सत्येंद्र दहिया ने क्लब के सदस्यों को मोटिवेशन करते हुए छात्र एवं छात्राओं से कहा कि विद्यार्थी पहला संकल्प इस बात का लें, वे अपने विचारो पर नियंत्रण करके उन्हें सही दिशा की ओर ले जाए। आपके मन में नगेटिव विचार आ सकते हैं, मगर उस पर चलना है या नहीं यह तय करना होता है और इसी समय बुद्धि का सही उपयोग करने का अवसर होता है। यही प्रबंधन सीखने की जरूरत है।
जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी सुश्री लतिका ने छात्र एवं छात्राओं को पोक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि जो बच्चा 18 साल से नीचे है वह जुनाईल है चाहे लडका हो या लड़की,वह इस अधिनियम के तहत आता है। उन्होने बताया कि पोक्सो एक्ट 18 वर्ष वर्ग के बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में लगता है जिसके तहत आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
स्कूली लीगल लिटरेसी क्लब के संयोजक प्रेम कुमार ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य राजदीप कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में उपमंडल विधिक सेवाएं समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी सुश्री लतिका ने भी शिरकत की।