“राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार”

“राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार”

न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा 18 मई को प्रभारी मंत्रियों ने किया कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन जयपुर, 15 मई। जिला प्रभारी मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम “राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार” कार्यक्रम की शुक्रवार को तैयारियों की समीक्षा की तथा राजस्व लोक अदालतों के लिए ग्राम पंचायतवार निर्धारित कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 18 मई से शिविर आयोजित किए जाएंगे जिनमें राजस्व सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कराकर लोगों को राहत पहुंचाई जायेगी। अभियान के दौरान नामान्तरकरण, भूमि विभाजन, भू-प्रबन्ध से सम्बन्धित इन्द्राज दुरस्ती, एक ही कुटुम्ब के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा, राज्य सरकार व निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन धारा 183(बी) के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण सम्बन्धी, पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, रास्तों के विवाद सम्बन्धी प्रकरण, इजराय एवं तरमीम सम्बन्धी, स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी एवं गैर खातेदारी से खातेदारी तथा अन्य राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

जैसलमेर राजस्व, उपनिवेशन, देवस्थान, पुनर्वास राज्य मंत्री एवं जैसलमेर जिले के प्रभारी श्री अमराराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश में लम्बित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्व लोक अदालत की बजट में घोषणा की थी जिसकी अनुपालना में प्रदेश में 18 मई से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है।

उन्होंने जिला कलक्टर एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जैसलमेर जिले में इन राजस्व लोक अदालतों का सफल आयोजन कर अधिक से अधिक लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान कराएं। जिले के प्रभारी मंत्री श्री चौधरी शुक्रवार को कलेक्टे्रट सभागार में आयोजित जिलाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जैसलमेर विधायक श्री छोटूसिंह भाटी, जिले के प्रभारी सचिव श्री रजत कुमार मिश्र, जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार, जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान श्री अमरदीन, समाजसेवी श्री स्वरूपसिंह राठौड़, पूर्व विधायक श्री सांगसिंह भाटी के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। राजस्व, उपनिवेशन, देवस्थान, पुनर्वास राज्य मंत्री एवं जैसलमेर जिले के प्रभारी श्री अमराराम चौधरी ने जिले में 18 मई से आयोजित किए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान- 2015 ”न्याय आपके द्वार” कार्यक्रम के लिए जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा के निर्देशों में जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 जिला जैसलमेर पुस्तिका का विमोचन भी किया।

पाली पाली जिले के प्रभारी एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि आगामी 18 मई से प्रारम्भ होने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान के माध्यम से अधिकाधिक राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले के राजस्व अधिकारी अधिवक्ताओं तथा उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर सभी पक्षों में आपसी समझाइश से प्रकरणों का निस्तारण करें।

श्री गोयल शुक्रवार को राजस्व लोक अदालत अभियान की पूर्व तैयारी एवं समीक्षा के संबंध में पाली जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जिला कलेक्टर श्री कुमारपाल गौतम ने बताया कि अभियान में निस्तारण योग्य चिन्हित राजस्व प्रकरणों के अतिरिक्त संबंधित अधिकारी सभी राजस्व संबंधी दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करें।

उन्होंने दावे, बंटवारे, सीमांकन आदि के नये प्रकरणों को भी दर्ज कर लोक अदालत के माध्यम से निपटारे के निर्देश दिये। आगामी 18 मई से 15 जुलाई तक चलने वाले लोक अदालत अभियान में जिले में दर्ज राजस्व संबंधी प्रकरणों में से एक तिहाई प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने राजस्व लोक अदालत अभियान के संबंध में ”न्याय आपके द्वार” पुस्तिका का विमोचन भी किया।

दौसा जिले के प्रभारी एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्याें के तहत शुरू किए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान में आमजन के द्वारा अपने गांव की चौपाल पर ही भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण किया जाएगा एवं अन्य राजस्व कार्यों को करा पाने की सुविधा मिलेगी।

प्रभारी मंत्री शुक्रवार को दौसा जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान के कार्यक्रम की पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित करीब 4 लाख प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित निस्तारण करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से इस अभियान की पहल की गई है। राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर मुकद्मों के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों, एलआर एक्ट के तहत धारा 136 के अंतर्गत लंबित कार्यों नामान्तरकरण तथा धारा 91 की लंबित अपीलों आदि का तत्परता से निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने राजस्व लोक अदालत अभियान से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे पूर्ण सहयोग करें। ताकि सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें। इस अवसर पर जिला कलक्टर श्री स्वरूप सिंह पंवार ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2015 कार्यक्रम राजस्व संबंधी विवादों से मुक्ति पाने में बेहद मददगार साबित होगा। ग्रामीण जन इस अभियान के माध्यम से सहज और सरल तरीके से अपने विवादों का गांव में ही निस्तारण करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित अभियान में प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्व विभाग की ओर से सभी आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

इस अवसर पर दौसा विधायक श्री शंकरलाल शर्मा, महुवा विधायक श्री ओमप्रकाश हुडला, जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति लालसोट, बांदीकुई व सिकराय के प्रधान तथा सहायक जिला कलक्टर श्री रामावतार कुमावत सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। अलवर जिले के प्रभारी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेमसिंह भड़ाना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 की पुस्तिका का विमोचन किया।

श्री भड़ाना ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के तहत आमजन को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे काश्तकारों को राजस्व प्रकरणों के लम्बी अदालती प्रक्रिया तथा समय व श्रम की बचत के साथ तुरंत राहत मिलेगी।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व लोक अदालत के निस्तारण योग्य प्रकरणों के पक्षकारों को सूचना नोटिस पटवारियों के माध्यम से भिजवायें तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत स्थल पर ही पक्षकारों को नि:शुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों में लगने वाली राजस्व लोक अदालतों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करावे ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

इस अवसर पर अलवर शहर विधायक श्री बनवारी लाल सिंघल, रामगढ़ विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा, कठूमर विधायक श्री मंगलाराम कोली, तिजारा के प्रधान श्री टीटू, राजगढ़ प्रधान मंहत जयराम दास, लक्ष्मणगढ कीे प्रधान श्रीमती शीला मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री हरभान मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय श्री कुंजमोहन शर्मा सहित संबंधित राजस्व अधिकारी व जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। डूंगरपुर डूंगरपुर जिले के प्रभारी एवं विधि राज्यमंत्री श्री अर्जुनलाल गर्ग ने जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि वे जिले में शुरू हो रहे राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत लगने वाली लोक अदालतों में पहुंचे और लम्बित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र, सुगम और स्थायी समाधान करायें और ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें ।

प्रभारी मंत्री श्री गर्ग शुक्रवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में राजस्व लोक अदालत अभियान को लेकर आयोजित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सुशासन की अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 18 मई से न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है ।

मार्गदर्शिका का लोकार्पण प्रदेश भर की भांति डूंगरपुर जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लोक अदालतों का आयोजन होगा । अभियान के दौरान अधिकारियों को प्रदत्त विभिन्न शक्तियों, अदालतों में निस्तारित होने वाले प्रकरणों, विस्तृत कार्यक्रम एवं विभिन्न आदेशों आदि को समावेशित करते हुए प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन पुस्तिका का लोकार्पण भी किया।

बून्दी बूंदी जिले के प्रभारी एवं परिवहन राज्यमंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने शुक्रवार का जिला कलक्टे्रट सभागार में 18 मई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत अभियान की समीक्षात्मक बैठक ली। साथ ही राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर बून्दी विधायक श्री अशोक डोगरा, जिला कलक्टर नेहा गिरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री रामजीवन मीणा, एसीईओ श्री ज्ञानचन्द रैगर, बून्दी प्रधान मधु वर्मा, केशोरायपाटन प्रधान श्री प्रशान्त मीणा, समस्त उपखण्ड अधिकारीगण, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री ने उपखण्ड अधिकारियों से अदालत के कुल प्रकरणों की स्थिति, चिन्हित प्रकरण, प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध के विस्तृत जानकारी लेकर दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी नैनवां को उनके क्षेत्र से संबंधित विवादास्पद प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन्द्रगढ़ तहसील के नायब तहसीलदार से गैर खातेदारी प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उपखण्ड अधिकारियों को आगामी दो दिन में ‘प्रेस कॉन्फ्रेस” कर राजस्व लोक अदालत के पक्ष में अपने क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जिले में आगामी 18 मई से आयोजित हो रही राजस्व लोक अदालत के संबंध की गई तैयारियों से परिवहन राज्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में बताया कि शिविर संबंधी नोटिसों की तामील, अग्रिम दलों व बैच के गठन, रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन को जानकारी समाचार पत्रों में प्रेस समाचार, पम्पलेटों के माध्यम से प्रचार-प्रसार से राजस्व लोक अदालत के लिए आमजन को जागरुक किया जा रहा है।

उदयपुर उदयपुर जिला प्रभारी एवं गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि आगामी 18 मई से आरंभ होने जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करते हुए इसे लोक राहत का अभियान बनाएं। श्री कटारिया शुक्रवार को उदयपुर जिला परिषद सभागार में राजस्व लोक अदालत अभियान के सम्बन्ध में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अभियान की प्रभावी क्रियान्विति की दृष्टि से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर शिविर की तिथि, शिविर के दौरान सम्पादित होने वाले कार्यों की सूची समय पूर्व चस्पा कर दी जाये। उन्होंने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के साथ ही अधिकारियों को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान इस आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित होगा।

उन्होंने कहा कि अधिकारीगण गरीब तबके की पीड़ा को समझें, उनका पूरी निष्ठा व ईमानदारी से त्वरित समाधान निकालने के समग्र प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का पंचायत स्तर पर चिन्हीकरण करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को बुलवाएं तथा यथा संभव समझाइश से प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होंने क्षेत्रीय व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गरीब जनता, किसानों की समस्या का निस्तारण करने में पूरी सक्रियता निभाने की अपील की। बैठक के आरंभ में जिला कलक्टर श्री रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियान के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि लोकराहत प्रदान करने के इस अभियान को सफल बनाने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी से लेकर पटवारी तक को पूर्ण मुस्तैद किया गया है ताकि प्रभावी ढंग से लम्बित प्रकरणों का समाधान निकल सके। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने राजस्व लोक अदालत अभियान के लिए उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर सांसद श्री अर्जुनलाल मीणा, विधायक श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण), श्री दलीचंद डांगी (मावली), श्री अमृतलाल मीणा (वल्लभनगर), श्री नानालाल अहारी (खेरवाड़ा), श्री गौतमलाल मीणा (धरियावद), जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगमोहन सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मनवीर सिंह अत्री, श्री छोगाराम देवासी, सभी उपखण्ड अधिकारी, प्रधानगण एवं विकास अधिकारी मौजूद रहे।

झालावाड़ झालावाड़ जिले के प्रभारी एवं कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग के मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने राजस्व लोक अदालत पुस्तिका के विमोचन समारोह में कहा कि सम्पूर्ण राजस्थान में 18 मई से 15 जुलाई 2015 तक मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन और सोच है की आम नागरिक को सस्ता-सुलभ न्याय मिले।

भारतीय संविधान में भी मूल अधिकार दिये गये है कि समस्त व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता व न्याय दिलवाना है। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में निरंतर वृद्घि इस बात का द्योतक है कि राजस्व न्यायालयों में त्वरित गति से प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार आयोजित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में यदि पीठासीन अधिकारी चाहे तो कोई भी राजस्व प्रकरण का एक दिन में निस्तारण कर सकते हंै। उन्होंने कहा कि लोक अदालत प्राचीन काल से चली आ रही पंच परमेश्वर या न्याय पंचायत प्रणाली का आधुनिक रूप है, इस लोक अदालत का भी यही उद्देश्य है और लोक अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा।

इस मौके पर प्रभारी सचिव एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री जे.सी. महान्ति ने कहा कि न्याय आपके द्वार की बहुत ही महत्वपूर्ण शुरूआत हुई है। इसका लाभ ग्रामीणों व आमजन को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रकरणों के निस्तारण में काफी समय लगने के कारण गांव में तनाव की स्थिति रहती है, इसलिए राजस्व लोक अदालतों में आमजन को इसका लाभ पहुंचाएं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का जो भी फैसला होगा वह अन्तिम फैसला होगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि कोई भी प्रकरण फाइल तक सीमित न रहे और अधिकारी निर्धारित समय पर शिविर में पहुंचें तथा वहां छाया व पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कलक्टर श्री विष्णु चरण मल्लिक ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस अभियान को संकल्प के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में देरी होने से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा व आर्थिक हानि होती है।

उन्होंने बताया कि जिले की 210 ग्राम पंचायतों में शिविरों के माध्यम से किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान कर न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आव्हान किया कि शिविरों का अवलोकन करें और नागरिकों की अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करायें। अन्त में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री खजान सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सुझावों व निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे।

चूरू चूरू के जिला प्रभारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप संवेदनशीलता से कार्य कर आमजन को लाभान्वित करें। श्री राठौड़ शुक्रवार को चूरू जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित जिले में बजट घोषणाओं की अनुपालना, राजस्व लोक अदालत एवं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तथा विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षात्मक बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने चिकित्सा, पेयजल एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी मानसिकता बदलें तथा जनसेवा के लिए काम करने की प्रवृति बनाएं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं एवं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तथा संकल्प यात्रा घोषणाओं का शत-प्र्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों के संबंध में कार्यालय में रजिस्टर संधारित कर उन्हें त्वरित समुचित जवाब देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुरुप जिले में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने कार्य में तत्परता दिखाएं ताकि अधिकाधिक लोगों को राहत मिल सके। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान में प्रथम बार यह कार्यक्रम 18 मई से शुरू किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश के जिलों में लम्बित राजस्व प्रकरणों का समाधान कर प्रभावित पक्षकारों को लाभ पहुंचाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में जनप्रतिनिधिगण आमजन को जागरुक कर राजस्व लोक अदालतों में लाकर उनके भू-नामान्तरकरण, सीमा व रास्ता विवाद सहित लम्बित राजस्व प्रकरणों का निपटारा कराने में अपनी भागीदारी दर्ज करावें। उन्होंने जिले के राजस्व अधिकारियों से कहा है कि वे संवेदनशीलता से कार्य कर चूरू जिले को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान दिलाने में कोई कमी न रखें। इस अवसर पर सम्बन्धित अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद जिले भर में चलने वाले न्याय आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 की पुस्तिका का विमोचन किया। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले भर में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर राजस्व संबंधित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री डॉ रामप्रताप ने कहा कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का अभिनव प्रयोग है और इसका फायदा पूरे राजस्थान में लाखों लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व के जितने भी मामले हैं वो जिद से ही शुरू होते हैं और जिद के चलते मामले पीढियां दर पीढि़यां चलते रहते हैं. लिहाजा इस जिद को तोड़ने की आवश्यकता है अभियान के दौरान अधिकारी अपनी भूमिका गंभीरता से निभाएंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे।

डॉ. रामप्रताप ने कहा कि पूरे राजस्थान में करीब चार लाख राजस्व से संबंधित मामले लंबित हैं जिनमें लोगों को आर्थिक हानि होने के साथ साथ मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है अगर इस अभियान में 10 फीसदी केस भी निस्तारित हो गए तो बहुत बडा काम हो जाएगा। जिला कलक्टर श्री रामनिवास ने कहा कि जिले भर में राजस्व से संबंधित करीब 12 हजार केस लंबित हैं लिहाजा न्याय आपके द्वार के जरिए लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।

जिला कलक्टर ने अभियान से संबंधित अधिकारियों को अभियान के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर छाया, पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. साथ ही बताया कि जहां भी राजस्व ग्राम पंचायत का आयोजन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को टीम वर्क से पूरा कर जनता को राहत पहुंचाएं। बांसवाड़ा बांसवाड़ा जिले के प्रभारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री श्री जीतमल खांट ने कहा है कि सरकार की मंशानुरूप राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से आमजन के लंबित प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण कर राहत पहुंचायें और इसके लिए आयोजित शिविरों का भी व्यापक प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को इन शिविरों में आने एवं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया जाएं।

श्री खांट शुक्रवार को बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व लोक अदालत से न्याय आपके द्वार अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ और ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम पुस्तिका के विमोचन के पश्चात उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बांसवाडा विधायक श्री धनसिंह रावत, कुशलगढ श्री भीमा भाई डामोर, जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्री नारायणसिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निष्काम दिवाकर, प्रधानगणों में गढ़ी प्रधान श्री लक्ष्मण भाई, कुशलगढ प्रधान श्रीमती रमीला, बागीदौरा

प्रधान श्रीमती शान्ता गरासिया, सज्जनगढ प्रधान श्री मोती बेन जिले के समस्त उपखण्ड़ अधिकारीगण,तहसीलदार एवं नायब तहसीदार सहित राजस्व से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित थे। जिले के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्व प्रकरणों को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार की मंशानुरूप राजस्व लोक अदालत से न्याय आपके द्वार अभियान को सफल बनाने के लिए आयोजित शिविरों में अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण टीम भावना के साथ काम करते हुए अधिकतम राजस्व संबंधी प्रकरणों का निस्तारण कर, ग्रामीणों को अधिकाधिक लाभान्वित करे ताकि अभियान की सार्थकता सिद्घ हो सके।

भीलवाड़ा जिले की प्रभारी एवं महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के जरिए जरूरतमंद लोगों को घर बैठे सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिल सकेगा। प्रभारी मंत्री श्रीमती भदेल शुक्रवार को भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व लोक अदालत-2015 पर प्रकाशित हैंड बुक के विमोचन समारोह एवं समीक्षात्मक बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि न्याय समय पर नहीं मिले तो वह न्याय नहीं रह जाता। राजस्व मामलों में कई पीढिय़ां निकल जाती हैं। खर्चीली प्रक्रिया, तनाव व समय की बर्बादी से लोग टूट जाते हैं।

किसानों की इसी समस्या का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कई कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में पहली बार राजस्व लोक अदालतें “न्याय आपके द्वार- 2015” आयोजित करने का निर्णय लेकर लाचार व असहाय लोगों को घर बैठे न्याय सुलभ कराने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनेक राजस्व मामलें लंबित है, जिनके निपटारे के प्रयास राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सबके समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें। लोगों की समझाइश करें तथा उन्हें लोक अदालत में मामले निपटाने के लिए प्रेरित करें। लोगों के राजस्व सम्बंधी मामले निपटने से श्रम व समय की बचत होगी जिसका उपयोग राज्य के नवनिर्माण में और कहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों व मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि लोक अदालतों की परंपरा पुरानी रही है। ग्राम चौपालों पर न्याय की परिपाटी बहुत ही अच्छी थी। लोक अदालतें भी उसी परंपरा का नया स्वरुप है। इनमें फैसले के पश्चात लोगों में आपसी वैमनस्य नहीं रहता। राजीनामे से बाद में भी सम्बंध ठीक रहते है तथा उपरी न्यायालय में जाने की नौबत भी नहीं आती।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. टीना कुमार, जिला प्रमुख श्री पीरचंद सिंघवी, आसींद विधायक श्री रामलाल गुर्जर, भीलवाड़ा विधायक श्री विट्ठलशंकर अवस्थी भी उपस्थित थे। सीकर जिले के प्रभारी मंत्री एवं सहकारिता राज्यमंत्री श्री अजय सिंह ने अधिकारियों से कहा है राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 को सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर सफल बनायें। किसानों के लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य करें।

श्री अजयसिंह शुक्रवार को सीकर में अभियान की शुभारंभ एवं पुस्तिका विमोचन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता एवं काश्तकारों के लम्बित राजस्व मामलों में त्वरित न्याय दिलवाने के उद्ेश्य ही राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2015 का शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान में राजस्व अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौके पर ही काश्तकारों की सीमा ज्ञान, पत्थर गढी, नामान्तरकरण, लम्बित अपीलों, राजस्व दावों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाकर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी व्यापक सहयोग लेवें तथा अभियान का प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि सहकाारिता विभाग के रहन के मामलों को अभियान में निस्तारित करावें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री एल.एन.सोनी ने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतों में पूर्ण मनोयोग एवं कत्र्तव्यनिष्ठा से आवंटित कार्यों को सम्पादित कर काश्तकारों को प्रेरित कर उनके लम्बित प्रकरणों में विधि सम्मत न्याय दिलवाने का कार्य किया जाए।

बैठक में श्रीमाधोपुर विधायक श्री झाबर सिंह खर्रा, सीकर विधायक श्री रतल लाल जलधारी, धोद विधायक श्री गोरधन वर्मा, खण्डेला के श्री बंशीधर बाजिया एवं उप जिला प्रमुख श्री शोभ सिंह, धोद प्रधान श्री ओमप्रकाश झींगर सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री प्रकाशचन्द चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कैलाश नारायण मीणा सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नागौर जिले के प्रभारी एवं सार्वजनिक निर्माण तथा परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान ने शुक्रवार सुबह जिला परिषद सभागार में राजस्व लोक अदालत अभियान का जिला स्तर पर शुभारम्भ किया।

राज्य के बजट-2015 की घोषणा न्याय आपके द्वार 18 मई से 15 जुलाई तक राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर नागौर सांसद श्री सी.आर. चौधरी सहित नागौर विधायक श्री हबीबुर्रहमान, जायल विधायक मंजू बाघमार तथा लाडनूं विधायक श्री मनोहर सिंह सहित जिला कलक्टर श्री राजन विशाल, जिले के विभिन्न राजस्व अधिकारी, विभिन्न पंचायत समितियों के प्रधान तथा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित करवायी गई राजस्व लोक अदालत अभियान पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत अभियान की परिकल्पना राजस्व मामलों में न्याय दिलाने हेतु लीक से हटकर किया गया प्रयोग है। राजस्व सम्बंधी प्रकरणों में जहां किसानों को काफी समय गंवाना पड़ता है, वहां इस अभियान के माध्यम से पीठासीन अधिकारी स्वयं लोगों के पास जाएंगे तथा कैम्प कोर्ट कर राजस्व वादों का निस्तारण करेंगे।

चित्तौडग़ढ जिला कलक्टर श्री वेद प्रकाश ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व लोक अदालत से न्याय आपके द्वार अभियान-2015 तैयारियों की समीक्षा की तथा ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन किया । इस अवसर पर चित्तौडगढ़ के विधायक श्री चन्द्रभान सिंहएवं बेगू विधायक श्री सुरेश धाकड़ उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने बताया कि 18मई से 15 जुलाई तक राजस्व लोक अदालत अभियान संचालित किया जायेगा ।

अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाकर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि वे शिविरों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दे ताकि आमजन शिविरों के माध्यम से अपने प्रकरणों का अधिकाधिक निस्तारण करवाकर लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालत के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविर स्थल पर आमजन उपस्थित होकर राजस्व न्यायालय मेंं लंबित नामान्तरकरणों का निस्तारण, गैर खातेदारी प्रकरणों तथा सीमाज्ञान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करा सकते है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर.सी.एम.एस. सोफ्टवेयर तैयार किया है तथा 15 दिनों में लगातार 10 हजार 777 राजस्व संबंधी मामलें सोफ्टवेयर पर अपलोड कर राजस्व वादों की फिडिंग का कार्य किया गया है। जोधपुर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2015 संबंधी कार्यशाला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में सांसद, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियां सहित जिला कलेक्टर ने “राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2015, जिला जोधपुर’ निर्देशिका का लोकार्पण किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. प्रीतम बी. यशवंत ने कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार का ‘राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-15 अभियान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी पहल है।

इस अभियान में राजस्व अधिकारियों को राजस्व वादों को लीगल रूप से निपटाकर राहत प्रदान करने का संकल्प लेना है। काश्तकारों को पैसा खर्च करना पड़ता रहा है तथा इससे उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति तक दयनीय हो जाती हैं इन लोक अदालतों में निपटारा होने पर स्थाई व बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने सभी एस डी एम व तहसीलदारों को बेहतरीन, योजनाबद्घ व दृढ संकल्प करके लोक अदालतों में लोगों को राहत देने की हिदायत दी।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 निर्देशिका का सांसद श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, सांसद श्री पी पी चौधरी, विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास, विधायक श्री जोगाराम पटेल, विधायक श्री कैलाश भंसाली, जिला प्रमुख श्री पूनाराम एवं जिला कलेक्टर श्री प्रीतम बी यशवन्त ने लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि इन राजस्व लोक अदालतों की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें प्री लिटिकेशन की व्यवस्था के साथ ही निर्देशिका में फोरमेट भी दिया गया है ताकि वहीं भरकर मामले का निस्तारण किया जा सकता है।

साधारण अर्जी से भी काम हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट फीस नहीं है और वकील नहीं है। पक्षकार व आवेदक दोनो साथ रहेंगे। यह सस्ती व त्वरित है और इसमें गरीब को भी न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालतों में म्यूटेशन संबंधी तहसीलदार मामले निपटाएंगे। इसके साथ ही इसमें भूमि विभाजन, सैटलमेंट, इन्द्राज, स्टाम्प संबंधी लंबित मामले व सीमा संबंधी मामले होंगे। अदालतें अटल सेवा केन्द्रों पर होंगी जहां छाया, पानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर रहेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बना है। इसके लिए सभी एस डी ओ को एक-एक लाख रूपए दिए गए हैं।

करौली करौली के जिला प्रमुख श्री अभय कुमार मीना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आम जन मानस को गांव की चौपाल पर ही भूमि संबंधी विवादित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिये 18 मई से राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में वर्षो से चले आ रहे राजस्व प्रकरणों, सीमाज्ञान व काश्तकारी कानून सम्बंधी समस्याओं का अधिक से अधिक निराकरण किया जायेगा।

श्री मीना करौली में राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार के सफल संचालन के लिये आयोजित तैयारियों की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार की प्रकाशित की गई मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों का इस अभियान में सहयोग मिलेगा। करौली विद्यायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर इस प्रकार कार्य करें कि अधिक से अधिक प्रकरणों को मौके पर निस्तारण किया जा सकें।

जिला कलक्टर श्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में राजस्थान लोक अदालत अभियान की तैयारी बैठक शुक्रवार को कलक्टे्रट सभागार में आयोजित की गई जिसमें जनप्रतिनिधियों, बार संघ के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने हेतु कार्य योजना को मूर्त रूप दिया। जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों को राजस्व मुकदमों के वर्षो से लम्बित रहने के कारण परेशानी का सामना करना पडता है।

आम नागरिकों को लोक अदालत अभियान में आपसी सहमति से समस्याओं के निराकरण हेतु जनप्रतिनिधियों, अभिभाषक संघ एवं अधिकारियों की संयुक्त भागीदारी से संभव है। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों को आव्हान किया कि वे शिविर के दौरान उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिये काश्तकारों को प्रेरित करें। बारां जिले के प्रभारी एवं कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 मई से शुरू किए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान से न सिर्फ किसानों को भूमि विवादों से राहत मिलेगी, बल्कि लोगों में भाईचारा भी बढ़ेगा।

श्री सैनी ने बारां के मिनी सचिवालय के सभागार में शुक्रवार दोपहर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा-2015 की समीक्षात्मक बैठक में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अभियान के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन पुस्तिका का विमोचन कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्याें के तहत 18 मई 2015 से शुरू किए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 से आमजन को अपने गांव की चौपाल पर ही भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण किया जाएगा एवं अन्य राजस्व कार्योंं को करा पाने की सुविधा मिलेगी।

मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भूमि विवाद से आहत लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर मुकद्मों के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों, एलआर एक्ट के तहत धारा 136 के अंतर्गत लंबित कार्योंं व नामांतरण तथा धारा 91 की लंबित अपीलों आदि का तत्परता से निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलक्टर श्री ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2015″ कार्यक्रम जिले के किसानों के लिए राजस्व संबंधी विवादों से मुक्ति पाने में बेहद मददगार साबित होगा।

ग्रामीण जन इस अभियान के माध्यम से सहज और सरल तरीके से अपने विवादों का गांव में ही राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करवा सकेंगे। कोटा जिले के प्रभारी एवं परिवहन राज्य मंत्री बाबू लाल वर्मा ने कहा है कि ”राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2015″राज्य सरकार का ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अभियान को इस तरह क्रियान्वित करना है कि आम आदमी को सही मायने में राहत महसूस हो सके। जिला प्रभारी मंत्री शुक्रवार को 18 मई से प्रारंभ होने वाले ”राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2015″ की तैयारियों की टैगोर हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिला कलक्टर, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों से इस अभियान को मूर्तरूप देने के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और कहा कि अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाये तथा अधिकाधिक मामलों का आपसी सहमति और राजीनामे से निस्तारण कर कोटा को अव्वल रखा जाये।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए लोक अदालतों का आयोजन किया जाये। आयोजन से पूर्व संबंधित क्षेत्र में लोक अदालत के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये ताकि संबंधित लोग इसमें अपने प्रकरण रख सकें और त्वरित न्याय पा सकें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे इस अभियान की महत्वपूर्ण कडी हैं, अत: अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से इस अभियान से जुडें और आमजन को राहत प्रदान करने में सहभागी बनें।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2015 की पुस्तिका का विमोचन भी किया। बीकानेर वन, पर्यावरण एवं खान मंत्री एवं जिला प्रभारी श्री राज कुमार रिणवा ने कहा कि किसानों के लंबित राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर ग्राम पंचायत स्तर पर 18 मई से राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार” कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण तत्परता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक मुकदमों को आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारित करने के प्रयास करें।

श्री रिणवा शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में लोक अदालत अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 4 लाख से अधिक मामले विचारधीन है। ऐसे मामलों का समय पर निस्तारण न होने के कारण हमारे किसान आहत हैं। प्रदेश की संवेदनशील मुख्यमंत्री ने किसानों की पीड़ा समझते हुए राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में राजस्व लोक अदालत अभियान आयोजित करने की घोषणा की थी।

18 मई से 15 जुलाई तक प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लोक अदालत अभियान आयोजित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक विवादों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करते हुए पीडि़त काश्तकारों को राहत प्रदान की जाए। बाडमेर जिले के प्रभारी मंत्री तथा राजस्व राज्यमंत्री श्री अमराराम चौघरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाने को कृत संकल्प है तथा मंहगी न्याय प्रणाली से निजात दिलाने को न्याय आपके द्वार अभियान वरदान साबित होगा।

श्री चौधरी ने शक्रवार को दोपहर पश्चात् कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व लोक अदालत अभियान की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को पीडित लोगों को राहत पहुंचाने को तत्परता दिखाने को कहा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बजट में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए अभियान चलाकर र्वाो से बकाया मामलों को निपटाने की घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

श्री चौघरी ने बताया कि बाडमेर जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से लम्बित प्रकरणों में त्वरित निर्णय कर निस्तारण किया जाना संभव है। इससे आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर राहत मिल सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयाानुसार जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान का आयोजन आगामी 18 मई, से 15 जुलाई, 2015 तक किया जाएगा। उन्होने बताया कि अभियान के तहत पंचायतवार शिविर लगाए जाएगें।

उन्होने अभियान के लिए उपखण्ड अधिकारियों को पूर्व तैयारी के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि निर्धारित शिविर से पूर्व संबंधित पंचायत के राजस्व मामलों को चिन्हित कर सभी संबंधित पक्षकारों तथा उनके पैरोकारों को सूचित कर दिया जाए। साथ ही शिविर के दिन शिविर स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होने वकीलों से इसमें सहयोग की अपील की। टोंक राजस्थान लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2015 के कार्यक्रम जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोक अदालतों का आयोजन होगा। उक्त स्थल पर जिन लोगों का भामाशाह नामांकन नही हुआ उनका नामांकन भी किया जाएगा ।

जिला कलेटर डॉ.रेखा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालतों के आयोजन स्थल पर ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में ऐसे परिवार/ नागरिक शेष हैं जिनका अभी तक भी नामांकन नही हुआ हैं। ऐसे लोगों का नामांकन करने के लिए राजस्व लोक अदालत के आयोजन स्थलों पर भामाशाह नामांकन की सुविधा आवश्यक रूप से उपलध करवाने के लिए सभी उपखण्ड़ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। ताकि कोई भी व्यति भामाशाह नामांकन से शेष रहे परिवार/ नागरिक अपना भामाशाह नामांकन भी करवा सके ।

जिला कलेटर डॉ.रेखा गुप्ता ने उपखण्ड़ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि भामाशाह नामांकन के लिए मशीनों की उपलधता लॉक में कार्यरत नामांकन एजेन्सी आरकेसीएल के स्थानीय केन्द्र तथा ई- मित्र केन्द्रो के माध्यम से स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जालोर सांसद श्री देवजी पटेल ने शुक्रवार को कलेट्रेट सभा कक्ष में राजस्व विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार दिशा निर्देश पुस्तिका का विमोचन विधिवत रूप से किया।

विमोचन के अवसर पर स्थानीय सांसद ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में 18 मई से 15 जुलाई तक चलने वाला राजस्व लोक अदालत अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा तथा ग्रामीणजनों के अधिकाधिक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगें। सिरोही देवस्थान, गोपालन राज्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओटा राम देवासी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुधंरा राजे की सरकार द्वारा 18 मई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाला राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान ग्रामीणों में आपसी मेल जोल बढ़ाने वाला साबित होगा।

प्रभारी मंत्री शक्रवार को सिरोही कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला राजस्व प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत ‘न्याय आपके द्वार” अभियान की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें नामांन्तरणकरण, उत्तराधिकार, भूमि विवाद, सीमा ज्ञान , जमाबंदी, भू अभिलेख आदि से संबंधित मामलों के निस्तारण लोक अदालत की भावना के अनुरूप आपसी सहमति से किये जाएं। उन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्व लोक अदालत में भामाशाह नामांकन शिविर व्यवस्था पर जोर दिया। अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर नागरिकों को राहत देने की बात कही।

उन्होंने अदालत आयोजन की तैयारियां  दो दिन पूर्व ही कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि मौके पर अधिक परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिले से ‘न्याय आपके द्वार” अभियान का मैसेज अन्य जिलो को प्रेरणा दने वाला बने। प्रभारी मंत्री ने राजस्व लोक अदालत हैंडबुक का विमोचन किया। जिला कलक्टर श्री वी.सरवन कुमार ने कहा कि राजस्व लोक अदालत आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस अभियान के अन्तर्गत जिले के 162 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लोक अदालत आयोजित की जायेंगी।

भामाशाह नामांकन कैम्प के लिये भी कार्र्मिक नियुक्त किये जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता से जिम्मेदारी निर्वहन करने को कहा। राजसमंद जिले की प्रभारी एवं जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने 18 मई से 15 जुलाई 2015 तक चलने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 की तैयारियों की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कहा कि अंतिम वंचित काश्तकार तक राजस्व न्याय पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु इसका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु इसमें जन प्रतिनिधियों की सहभागिता से संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी अपना पूर्ण योगदान दें। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभियान है, जो काश्तकारों के हितों से जुड़ा हुआ है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से काश्तकारों को समय पर न्याय दिलाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के बारे में जन जागृति होना अति आवश्यक है। अगर काश्तकारों को लोक अदालतों का महत्व समझाया जाए और उन्हेें इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया को सरल रूप में बताया जाए तो उनकी राजस्व से जुड़ी हुई समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। प्रभारी मंत्री ने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से समग्र प्रयास के साथ जन जागृति की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि रात्रि चौपाल, सोशल ऑडिट और जनरल बॉडी की मिटींग में भी राजस्व लोक अदालतों के बारे में जानकारी दी जानी आवश्यक है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाना और उनके माध्यम से अधिक से अधिक काश्तकारों को इसका लाभ पहुंचाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने जानकारी दी। इस अवसर पर लोक अदालत अभियान 2015 निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया।

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