राजनीतिक दल ऑडिट का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपे- चुनाव आयोग

राजनीतिक दल ऑडिट का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपे- चुनाव आयोग

दिल्ली (जी न्यूज)————— चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि सभी राजनीतिक दल अपने एकाउंट का ब्यौरा रखें। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि राजनीतिक पार्टियां सीए (चार्ट्ड एकाउंट) से अपने एकाउंट का ऑडिट कराएं। फिर उसके बाद ऑडिट का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा जाए। सभी राजनीतिक पार्टियां पैसे का पूरा लेखा जोखा रखें।

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के कानून में भी बदलाव की मांग की है। गलत एफिडेविट देने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि एक उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ें। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च सत्तर लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आयोग चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया के रिश्वत के केस में दो साल की सजा हो। गलत एफिडेविट देने की स्थिति में दो साल की सजा की भी चुनाव आयोग ने मांग की है।

चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले एक्जिट पोल पर भी रोक लगाने की मांग की है। ओपनियिन पोल पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही आयोग ने चुनावी पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार दिए जाने की मांग भी की है।

20 हजार से ज्यादा चंदा देनेवालों का ब्यौरा होना चाहिए। चंदा देनेवालों का नाम, पता और पैन नंबर होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों और विधानसभा चुनाव लड़नेवाली पार्टियों को आयकर में छूट मिलना चाहिए।

गौर हो कि भारत में 1780 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। इसके अलावा देश में सात राष्ट्रीय दल- भाजपा, कांग्रेस, बसपा, तृमूकां, भाकपा, माकपा और राकांपा हैं। इसके अलावा 58 क्षेत्रीय दल हैं।

चुनाव में कालेधन का प्रवाह रोकने के लिए आयोग ने कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है लेकिन इनमें से अधिकतर सरकार के सामने लंबित हैं।

Related post

अनारक्षित पदों को प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरा जाये – उच्च न्यायालय

अनारक्षित पदों को प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरा जाये – उच्च न्यायालय

जबलपुर ( विजय सिंह )- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम आदेश में कहा…
चचा नेहरू द्वारा किए गए कार्यो पर चर्चा।

चचा नेहरू द्वारा किए गए कार्यो पर चर्चा।

उमाशंकर सिंह ——- चचा नेहरू द्वारा किए गए कार्यो पर चर्चा। 1. सन 1950-51 में नेपाल…
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा  ₹1,53,000 से राशि बढ़ाकर ₹21,28,800 कर दी है।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा ₹1,53,000 से राशि बढ़ाकर ₹21,28,800 कर दी है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले डिप्लोमा छात्र के परिवार…

Leave a Reply