- January 28, 2023
यह सुनिश्चित करना राज्य का वैधानिक दायित्व है कि खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन और निपटान इस तरह से किया जाए
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कचरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य न केवल स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के पास है बल्कि राज्य तक भी विस्तारित है। न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का वैधानिक दायित्व है कि खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन और निपटान इस तरह से किया जाए कि जनता का स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे में न पड़े।
वर्तमान रिट याचिका अदालत से एक ऐसी घटना में प्रार्थना के अनुसार राहत देने के लिए कहती है जिसमें दो किशोर (याचिकाकर्ता) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लड़के पानी में पत्थर फेंक रहे थे जो खतरनाक कचरे से दूषित था, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिससे दोनों को चोटें आईं।
याचिकाकर्ता की दलीलें:
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि पीड़ितों को उचित राहत प्रदान की जाए।
उत्तरदाताओं की दलीलें:
आधिकारिक उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि घटना एक शुद्ध दुर्घटना थी और इसके लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। निजी प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वे खतरनाक कचरे को डंप करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे और उन पर दायित्व नहीं लगाया जाना चाहिए, और यह कि उनके खिलाफ याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।
न्यायालय की टिप्पणियां:
अदालत ने कहा कि भले ही निजी प्रतिवादियों द्वारा चलाए जा रहे उद्योग के स्थल के पास एक जल निकाय में खतरनाक कचरे को डंप किए जाने के कारण यह घटना हुई, लेकिन यह अनुमान लगाना गलत होगा कि वे लोग वहां कचरे को डंप करने वाले थे। अधिकारियों द्वारा की गई जांच को गलत तरीके से निर्देशित माना गया था, और इसने अधिकारियों की उदासीनता को चित्रित किया। न्यायालय ने पाया कि क्षेत्र की नगर पालिका आग के खिलाफ सावधानी बरतने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि डंप किए गए कचरे को हटाने का कर्तव्य नगरपालिका प्राधिकरण का है, लेकिन यह भी कि यह कर्तव्य केवल स्थानीय निकाय तक ही सीमित नहीं है। राज्य का संविधान के अनुच्छेद 21 और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के नियम 16 के तहत एक वैधानिक दायित्व भी है। अदालत ने कहा कि ये ऐसे मामले हैं जहां पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाना है।
कोर्ट का फैसला:
उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी थी और सरकार को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। पीड़ितों को 10-10 लाख। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में किसी भी समय, पीड़ितों को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, तो वह भी राज्य द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल द्वारा तरजीही आधार पर प्रदान किया जाना है।
केस का शीर्षक: शंकरेश्वरी और अन्य। बनाम जिला कलेक्टर और 5 अन्य।
कोरम: माननीय न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन
केस नंबर: WP(MD) No.16862 of 2019