• July 27, 2018

मेदांता-द मैडिसिटी को कारण बताओ नोटिस– बिना रजिस्ट्रेशन के इको कार्डियोलॉजी मशीन का संचालन

मेदांता-द मैडिसिटी को कारण बताओ  नोटिस– बिना रजिस्ट्रेशन के इको कार्डियोलॉजी मशीन का संचालन

चण्डीगढ़—— हरियाणा के जिला गुरुग्राम में पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला अप्रोप्रिएट अथोरिटी द्वारा गुरुग्राम के मेदांता-द मैडिसिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मेदांता पर आरोप है कि इस अस्पताल में इको कार्डियोलॉजी करने वाला चिकित्सक बिना रजिस्ट्रेशन के इको कार्डियोलॉजी मशीन का संचालन कर रहा है तथा उसकी रिपोर्ट भी दे रहा है।

पीसी पीएनडीटी एक्ट प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित जिला एडवाईजरी कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि मेदांता अस्पताल के खिलाफ सिविल सर्जन कार्यालय को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि मेदांता अस्पताल में जो चिकित्सक इको कार्डियोलॉजी का कार्य कर रहा है वह पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला अप्रोप्रिएट अथोरिटी से पंजीकृत नहीं है जोकि एक्ट का उल्लंघन है। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अथोरिटी द्वारा मेदांता को शो कोज नोटिस जारी किया गया है।

स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड की हिदायतों के अनुसार कोई भी स्पेशलिस्ट चिकित्सक अपनी स्पेशलिटी के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का प्रयोग कर सकता है परंतु उसे जिला अप्रोप्रिएट अथोरिटी के पास अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। मेदांता के उक्त चिकित्सक द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया।

जिला एडवाईजरी कमेटी की बैठक में मेदांता के इस मामले के अलावा डीएनबी के प्रशिक्षु विद्यार्थियों का पीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकरण करने का आग्रह संबंधी मामला भी रखा गया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मामले को दिशा-निर्देश के लिए स्टेट एडवाईजरी बोर्ड को भेज दिया जाएगा।

इसी प्रकार, गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में संचालित की जा रही एमआरआई मशीन को पीपीपी आधार पर संचालन के लिए हैल्थ मैप डायग्रोस्टिक सैंटर को हस्तांतरित करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

बैठक में सुशांत लोक सैक्टर-57 स्थित ग्रेस फर्टिलिटी सैंटर का नया पंजीकरण करने को इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि पीएनडीटी एक्ट के तहत टीम इस सैंटर का निरीक्षण करके देखेगी कि एक्ट के तहत सभी शर्ते पूरी की जा रही है।

हिरो होंडा चौक के निकट सैक्टर-10ए में पशुपति लाईफ केयर प्राईवेट लिमिटिड के आग्रह पर इसका पंजीकरण रद्द करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार डीएलएफ फेस-4 के मायराक्रॉस प्वायंट के आग्रह पर उसका भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।

गुरुग्राम जिला में चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों तथा जैनेटिक क्लिनिक के पंजीकरण को रिन्यु करने को अनुमति दी गई तथा 10 अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन तथा एमआरआई केंद्रों में अतिरिक्त मशीन लगाने को भी अनुमति प्रदान की गई। गुरुग्राम के सैक्टर-31 स्थित चौपड़ा डायग्रोस्टिक्स सैंटर को उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन की बिक्री करने की भी अनुमति दी गई। जिला में तीन अल्ट्रासाउंड मशीनों को शिफट करने तथा दो अल्ट्रासाउंड केंद्रो को शिफट करने को भी मंजूरी दी गई।

इस बैठक में सिविल सर्जन डा. गुलशन अरोड़ा, स्त्रीरोग विशेषज्ञा एवं जिला एडवाईजरी कमेटी की चेयरपर्सन डा. सुनीता शर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन डा. सरयु शर्मा, समेकित बाल विकास सेवाएं की जिला परियोजना अधिकारी सुनैना, डिप्टी डीए एस एस नाहर, कमेटी के सदस्य कल्याणी साचर, अधिवक्ता अरविंद वर्मा तथा सदस्य, डा. मनोज शर्मा तथा जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी आर एस सांगवान उपस्थित थे।

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