- December 11, 2021
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न के संबंध में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
जयपुर——- उपनिदेशक महिला अधिकारिता, जयपुर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर, जयपुर में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
डॉ राजेश डोगीवाल, उपनिदेशक, महिला अधिकारिता ने बताया कि इस कानून का मकसद महिलाओं के लिए काम करने वाली जगहों का माहौल सुरक्षित बनाकर उन्हें रोजगार का समान अवसर उपलब्ध करवाना है। यह कानून यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उसके पूरी तरह से खात्में और शिकायत के निपटारे पर जोर देता है। श्री अनिरूद्ध शर्मा, संरक्षण अधिकारी के द्वारा कार्यशाला में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं विभाग द्वारा संचालित महिला हेल्पलाईन 181, वन स्टॉप सेन्टर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर की प्रधानाचार्य श्रीमती उषा शर्मा द्वारा बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ उज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढने हेतु प्रेरित किया। साथ ही श्रीमती उत्सव शर्मा, प्रचेता द्वारा बालिकाओं को विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कार्यशाला में उपस्थित अध्यापिकाओं, साथिनों एवं बालिकाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।