- February 21, 2019
मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान —अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त
जयपुर———सरकारी द्वारा मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है, अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त करने के साथ ही आवेदन ई-मित्र द्वारा भी लिए जा रहे हैं। आवेदकों की सहायता के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गये हैं। यह जानकारी वित्त सचिव श्री पृथ्वी राज ने बुधवार को जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
वित्त सचिव श्री ने जिला आबकारी अधिकरियों को निर्देश देते हुए कहा कि मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन करने वालों को डी.डी. जमा कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई बाध्यता नही है कि डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम एवं स्वयं के खाते से ही बना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह जिला आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें ऎसे बैंको की डी.डी. प्राप्त हो जो बैंक उनके जिले में नहीं है, तो वे डी.डी. स्वीकार करके अन्य जिले के बैंकोें से उस डी.डी. का भुगतान करें।
वित्त सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मदिरा दुकानों की आवेदन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि आवेदनकत्र्ताओं से इन्टरनेट बैंकिग, ई-ग्रास से भी शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही आवेदक एक से अधिक आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को लॉटरी क्रमांक ऑनलाइन प्राप्त होगा एवं लॉटरी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्धारित स्थान पर 5 मार्च को सभी के सम्मुख पर्ची डाल कर निकाली जाएगी।
वित्त सचिव ने गंगानगर शुगर मिल के उपस्थित अधिकारियों को जिलों में कांच सप्लाई में आ रही दिक्कतों को भी तुरन्त दूर करने के आदेश दिए।
विडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान आबकारी आयुक्त श्री सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन करने के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि स्वयं/ ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने वाले आवेदकों को आवेदन प्रपत्र का ‘‘प्रिन्ट आउट‘‘ जिला आबकारी कार्यालयों मेें जमा कराने की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि उन्हें तत्काल लॉटरी क्रमांक आवंटित कर दिया जाता है जो कि तत्काल उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस.के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसका तत्काल प्रिन्ट भी लिया जा सकता है तथा आवेदन एवं शुल्क जमा होने तथा जारी किये गये लॉटरी नम्बर का सत्यापन विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त जोन जयपुर श्रीमती रश्मि गुप्ता सहित जिलों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।