मतगणना स्थल पर बीडी, सिगरेट, तम्बाकु के पैकेट, माचिस, ब्लेड चाकू, सुई ले जाना निषेध

 जयपुर – जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि मतगणना स्थल पर मतगणना व्यवस्था हेतु नियुक्त किये गये प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों तथा मतगणना अभिकर्ता माचिस, खाने का समान, बीडी, सिगरेट, तम्बाकु के पैकेट, ब्लेड, चाकू कागज की पुडिया, सुई, स्याही आदि कोई भी निषेधात्मक सामग्री अपने साथ अन्दर नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया गया कि सुरक्षा हेतु लगाए गए संबंधित अधिकारी इसके संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करेेंगे। मतगणना कार्मिको को पैन मतगणना की सामग्री के साथ ही मतगणना कक्ष में उपलब्ध कराये जायेंगे।

मतगणना परिसर में मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) के अनुसार मतगणना परिसर में मतगणना व्यवस्था में नियुक्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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