• January 9, 2019

मंत्रिपरिषद में 12 एजेंडों पर निर्णय-‘‘बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019’’ के गठन

मंत्रिपरिषद में 12 एजेंडों पर निर्णय-‘‘बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019’’ के गठन

पटना——- सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग के अन्तर्गत परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा एवं मोटरवाहन नियमों के अनुपालन से संबंधित प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने एवं पूर्व में नियुक्त कर्मियों को प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने हेतु ‘‘बिहार चलन्त दस्ता सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2019’’ के गठन की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि 35 पद चलंत दस्ता सिपाही के स्वीकृत हैं जिसमें से 4 ही कार्यरत हैं, 31 पद रिक्त हैं। परिवहन विभाग के ही तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की फुलवारीशरीफ केन्द्रीय कर्मशाला में स्टेशन की स्थापना

हेतु 1.5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश गुरूपर्व के आयोजन (11-13 जनवरी 2019) के अवसर पर पटना मंे कंगनघाट पर अस्थायी टेंट सिटी निर्माण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अन्तर्गत राशि 8,01,00,000/-(आठ करोड़ एक लाख) रूपये तथा अस्थायी टेंट सिटी हेतु भूमि के समतलीकरण एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति आदि के भुगतान हेतु 19,00,000/-(उन्नीस लाख) रूपये कुल राशि-8,20,00,000/-(आठ करोड़ बीस लाख) रूपये मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी०एम०आर० अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2018 से माह जुलाई, 2019) के
लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/ त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पाॅच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3,51,16,51,434.00 (तीन अरब इक्यावन करोड़ सोलह लाख इक्यावन हजार चार सौ चौतीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्ति के आधार पर सम्पोषित मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना में प्रत्येक पैक्स अधिकतम 20 लाख रुप्ये की दर से
अनुदान/ऋण मद में भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ऋण मद में रुप्ये
4,23,15,00,000/- (चार अरब तैइस करोड़ पंद्रह लाख रूव्म्) एवं अनुदान मद में रुप्ये
4,23,15,00,000/- (चार अरब तैइस करोड़ पंद्रह लाख रूव्म्) अग्रिम की स्वीकृति दी
गई है।

प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट अंचल के मौजा-टोला सिपाया, थाना सं०-741 के विभिन्न खाता के विभिन्न खेसरा की भूमि का कुल रकबा-7.50 एकड़, (भूमि विवरणी संलग्न-परिशिष्ट-I) सिपाया कृषि फार्म, कृषि विभाग, बिहार की भूमि किस्म काश्त खाते की, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल-हुलासगंज के मौजा-वलीपुर, थाना नं०-684, खाता नं०-193, प्लाॅट न०ं /खेसरा नं०-2285, रकबा-7.50 एकड़ गैर मजरूआ मालिक
परती कदीम भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग,
बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत दरभंगा जिलान्तर्गत नाका नं०-05 को उत्क्रमित कर
कोतवाली चैक ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल -17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा-नके पुर, थाना सं०-486, खाता सं०-12, खेसरा सं०-1642, 918 का रकबा क्रमशः- 0.18 एवं 0.10 एकड़ सहित कुल रकबा-0.28 एकड़ बकास्त मालिक सरकारी भूमि, 50,000/-रू० प्रति डिसमिल की दर से कुल रकबा- 0.28 एकड़ भूमि की सलामी 14,00,000/-(चौदह लाख) रू० मात्र एवं सलामी का पाँच प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 70,000/-रू० का 25 गुणा, 17,50,000/-सहित कुल पूँजीकृत मूल्य 31,50,000/- (एकतीस लाख पचास हजार) रू० मात्र के भुगतान के आधार पर भूमि बैंक परियोजना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषकों को उनके उत्पादन का न्यूनतम
समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने एवं आलात बिक्री को रोकने के उद्देश्य से पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य सुनिश्चित करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यशील पूॅजी ऋण राशि 800 करोड़ (आठ सौ करोड़) रूपये के विरूद्ध बिहार राज्य आकस्मिक निधि से ऋण मद में रूपये 725.97 करोड़ (सात सौ पच्चीस करोड़ संतानवे लाख) रुप्ये अग्रिम की स्वीकृति दी गई है तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर
कर्मचारियों के वेतन विसंगति संबंधित मामलों पर विचारण हेतु गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी
गई है।

उनके लिए 7.27 करोड़ रु0 स्वीकृत किए गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि वेतन पुनरीक्षण विषयक वेतन विसंगति समिति ने कोई विसंगति नहीं पाया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को 01.01.2006 से वैचारिक तथा 01.04.2007 से वास्तविक लाभ भुगतये होगा।

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