• August 27, 2018

फाइलों के निपटान में अनावश्यक देरी दूरभाष पर विमर्श करके या बैठक के माध्यम से हल करें

फाइलों के निपटान में अनावश्यक देरी  दूरभाष पर विमर्श करके या बैठक के माध्यम से हल करें

चण्डीगढ़—— हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को साधारण मामलों पर टिप्पणी के कारण निपटान में होने वाली अनावश्यक देरी से बचने के लिए फाइलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह देखा गया है कि साधारण मामलों के सम्बंधित प्रश्नों के कारण कुछ फाइलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है। इनमें कुछ मामले विभाग के आंतरिक होते हैं, जबकि कुछ अंतरविभागीय मामले होते हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और तदानुसार निर्णय लिया गया कि ऐसी देरी को टालने के लिए मामले का या तो दूरभाष पर विचार-विमर्श करके या बैठक के माध्यम से उनका निपटान किया जाए। केवल उन मामलों को जिनमें बड़े पैमाने पर सूचना लेना अनिवार्य है या जिनमें मुख्य नीतिगत मामले शामिल हैं, में लिखित में प्रश्न उठाए जाएं ।

अनावश्यक देरी से बचने के लिए प्रशासनिक प्रकृति के मामलों का निपटान प्रशासनिक सचिव के स्तर पर किया जाए।

उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों, मण्डल आयुक्तों और रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को जारी कर इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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