• March 6, 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना——आयु 18 से 40 वर्ष एवं न्यू पेन्शन स्कीम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना——आयु 18 से 40 वर्ष एवं न्यू पेन्शन स्कीम

जयपुर———- असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारम्भ को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह के अवसर पर शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग श्री नवीन जैन द्वारा राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालाना क्षेत्र जयपुर में किया गया।

इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि असंगठित कामगारों (घरेलू कामगार, थड़ी-ठेला चालक, हमाल,ईंट-भट्टा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक आदि) के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की पेन्शन योजना ‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’’ का उद्देश्य असंगठित कर्मकारों को भविष्य में वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ने के लिए अंसगठित श्रमिक की आय 15 हजार रुपये प्रतिमाह अथवा कम हो, आयु 18 से 40 वर्ष एवं न्यू पेन्शन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर्ड न हो, ऎसे श्रमिक आधार कार्ड की प्रति, बचत खाता/जनधन खाते की पासबुक की प्रति एवं मोबाइल फोन नम्बर के साथ नागरिक सेवा केन्द्र में पंजीयन हेतु सम्पर्क करें।

योजना के अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक है। श्रमिक उसकी आयु के अनुसार जितनी अंशदान राशि का भुगतान करेगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

श्री जैन ने विभागीय अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए उन्होंने अपील की कि हम सभी अधिकाधिक असंगठित कामगारों को योजना की जानकारी दें एवं उन्हें योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

इस अवसर पर अपर केन्द्रीय आयुक्त (ईपीएफ) श्री कुमार रोहित, उद्योग आयुक्त के.के. पाठक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्री सी.बी.एस. राठौड़, मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री एवं कारखाना विभाग, श्री मुकेश जैन एवं अन्य अधिकारी, विभिन्न कारखानों से आए प्रतिनिधियों सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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