• March 11, 2019

प्रतापगढ़ जिले में धारा 144 के विविध प्रावधान लागू

प्रतापगढ़ जिले में धारा 144 के विविध प्रावधान लागू

प्रतापगढ़——– लोकसभा आम चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित कराने के लिए जिला मजिस्टेªट श्यामसिंह राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर प्रतापगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के विविध प्रावधान लागू किये है।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा, मोटे घातक हथियार व लाठी आदि का सार्वजनकि स्थलों पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना व भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा।

उन्हांेने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के वाहन पर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।

उन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यू-टूयब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। किसी भी निजी संपति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

उन्हांेने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्पे्ररित करेगा। उन्हांेने बताया कि किसी भी मंदिरो, मजिस्दो, गिरजाघरो या अन्य धार्मिक स्थानांे का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश 11 मार्च को तत्काल लागू होकर 30 मई 2019 तक प्रभावी रहेगा।

ध्वनी विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबद्ध

उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण को रोकने एवं राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम की धारा के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनी विस्तारक यंत्रा के उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि निर्धारित समयावधि के बाहर संबंधित सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग में लिये जाने वाले स्पीकर एवं लाउड स्पीकर से जुड़े यंत्रांे को पुलिस द्वारा जप्त किया जायेगा।

आदेश के तहत किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस के लिए लाउड स्पीकर की स्वीकृति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित में लेनी होगी। वाहन पर लगाये जाने वाले लाउड स्पीकर की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है जो 23 मई तक प्रभावी रहेगे।

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