पैरोल पर भूमिगत सजायाफ्ता 6 दोषी

पैरोल पर  भूमिगत सजायाफ्ता  6 दोषी
 कैथल 09 अप्रैल , हरियाणा /  (राजकुमार अग्रवाल )जिला कैथल निवासी 6 दोषी अदालत द्वारा सजायाब  पैरोल हासिल कर भूमिगत चल रहे है, जिनकी धरपकड़ के लिए जिला पुलिस हाई अलर्ट है। सभी 6 मोस्टवांटिड आरोपियों में 3 हत्या के व 3 चुरापोस्त तस्करी के मामलों में सजायाब होने उपरांत पैरोल जम्प कर गए।
पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामलों में वांछित दोषियों की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए तथा तस्करी के मामलों में वांछित दोषियों की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए ईनाम देने की घोषणा की है। ठोस जानकारी देने वाले नागरीक को ईनाम के अतिरिक्त प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, तथा उसका नाम-पता सहयोगी नागरीक की ईच्छानुसार गुप्त रखा जाएगा। एसपी कृष्ण मुरारी ने सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी व सीआईए पुलिस को आदेश दिए है कि दोषियों की धरपकड़ के लिए विशेष मुहिम चलाए।
कोताही बरतने वाले कर्मचारी/अधिकारी को एसपी ने सजा देने की चेतावनी देते हुए बेहतर परिणाम हासिल करने की अपेक्षा की है।पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भाटिया वासी जगतार सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दिनांक 9 अप्रैल 03 को थाना गुहला में दर्ज मामले में अदालत द्वारा सजायाब किया गया था, जो पैराल हासिल करने उपरांत समय पर कारावास में वापिस नहीं पहुचा। आरोपी के खिलाफ 28 अगस्त 09 को हरियाणा कैदी सदाचार अधिनियम की धारा 8 / 9 तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसपी ने बताया दोषी दर्शन सिंह पुत्र चुडिया राम वासी चंदाना दिनांक 01 जुलाई 03 को थाना पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में सजायाब है, जिसके खिलाफ थाना सदर कैथल में 12 जुलाई 08 को हरियाणा गुड परिजनर कंडक्ट एक्ट तहत मामला दर्ज है। 5 नवम्बर 96 को थाना राजौंद में दर्ज हत्या के तीसरे मामले में दोषी विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल वासी संतोख माजरा के खिलाफ 22 जनवरी 05 को मामला दर्ज है
।पुलिस कप्तान ने बताया दोषी जगतार ङ्क्षसह पुत्र दलीप ङ्क्षसह वासी श्योमाजरा गुहला को थाना कोतवाली पटियाला पंजाब में दिनांक 20 अक्टूबर 93 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया था, जो पैरोल हासिल करने उपरांत समय पर वापिस कारावास नहीं पहुंचा। दोषी के खिलाफ थाना गुहला में 26 मार्च 2015 को हरियाणा गुड परिजन कंडक्ट एक्ट की धाराओं तहत मामला दर्ज है।
पंजाब के थाना पातड़ां में 16 दिसम्बर 01 को एनडीपीएस एक्ट तहत सजायाब दोषी जसवंत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वासी शिवमाजरा के खिलाफ थाना गुहला में 3 मई 14 को मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ने बताया दानबखेड़ी वासी रमेश पुत्र कस्तूरी लाल के खिलाफ थाना गुहला में 25 फरवरी 95 को दर्ज मामले में दोषी सजायाब होने उपरांत पैरोल हासिल कर भूमिगत चल रहा है।
दोषी के खिलाफ 6 अप्रैल 2015 को कैदी सदाचार अधिनियम की धाराओं अंतर्गत मामला अंकित है। उपरोक्त सभी मोस्टवांटिड आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जागरुक नागरीकों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

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