पीडि़ता को आर्थिक सहायता

पीडि़ता को आर्थिक सहायता
झज्जर   30 मई (हरियाणा) –    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रोहित वाट्स ने हरियाणा पीडि़त कम्पन्नशेसन योजना के तहत सैक्क्षन 376डी/452/506 आईपीसी एण्ड पोस्को एक्ट के तहत पीडि़ता को कोर्ट ने दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीडि़ता की मदद के लिए पैनल एडवोकेट सोमवती कादियान डीएलसीए को नियुक्त किया, जिस पर कोर्ट ने उपरोक्त योजना के तहत दो लाख रूपए की आर्थिक मदद देने तथा दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट के फैसले के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो लाख रूपए दिए गए है।  सचिव ने बताया कि रियाणा पीडि़त कम्पन्नशेसन योजना के तहत दुष्कर्म/एसिड पीडि़ता  को डीएलसीए की ओर से निशुल्क कानूनी सहायता तथा आर्थिक मदद दी जाती है।

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