• June 28, 2018

पर्यटकों व मुसाफिरों की समस्त सूचनाएं संधारित करने के निर्देश

पर्यटकों व मुसाफिरों की समस्त सूचनाएं संधारित करने के निर्देश

जयपुर ———सहायक पुलिस आयुक्त वृत माणक चौक उत्तर जयपुर श्री बृजेन्द्र सिंह भाटी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर वृत क्षेत्र माणक चौक में किसी भी होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराय, गेस्ट हाऊस इत्यादि में ठहरने वाले पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों के ठहरने पर ऎसे होटल, धर्मशाला, सराय, मुसाफिर खाने, गेस्ट हाऊस के मालिक रजिस्टर में समस्त सूचना संधारित करने के निर्देश जारी किए है।

यह आदेश 26 जून की सांय 6 बजे से 24 अगस्त, 2018 की सांय 6 बजे तक लागू रहेगा।

आदेश में सम्बंधित को पाबंद किया गया है कि वे ठहरने वाले पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों से पहचान कार्ड से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति लेंगे, उनके टेलिफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर का इन्द्राज करेंगे, पर्यटक व अन्य वक्तियों द्वारा वाहन लाने पर वाहनों के नम्बर आदि का इन्द्राज भी पूर्ण सुनिश्चित करेंगे।

सम्पूर्ण उत्तर जयपुर क्षेत्र में स्थित घरों में भी पेईंग गेस्ट रखने का प्रचलन है। ऎसे गृह स्वामी भी उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। उक्त संधारित रिकॉर्ड 2 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे।

Related post

साइबर अपराधियों द्वारा ‘ब्लैकमेल’ और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट

साइबर अपराधियों द्वारा ‘ब्लैकमेल’ और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट

गृह मंत्रालय PIB Delhi——–  राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों,…
90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया : निर्वाचन आयोग

90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया : निर्वाचन आयोग

कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर से कोई बड़ी शिकायत लंबित नहीं है…
अव्यवस्थित सड़क निर्माण भी विकास को प्रभावित करता है

अव्यवस्थित सड़क निर्माण भी विकास को प्रभावित करता है

वासुदेव डेण्डोर (उदयपुर)———– देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज़ के वोटिंग प्रक्रिया भी समाप्त हो…

Leave a Reply