नोटिस : खाद्य पदार्थ में दो- गुना कीटनाशक : खाद्य प्रशंसकरण मंत्री, प्रभारी और सचिव : – मानवाधिकार

नोटिस : खाद्य पदार्थ में दो- गुना कीटनाशक : खाद्य प्रशंसकरण मंत्री, प्रभारी और सचिव  : – मानवाधिकार
(मानवाधिकार,  नईदिल्ली) –   मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 6 वर्षो के दरम्यान में सब्जी , फल , माशाला में दो – गुना मात्रा   में कीटनाशक के उपयोग का अनुमति देने पर  संज्ञान।
मानवाधिकार आयोग के सदस्य और न्यायाधीश डी मुरुगेसन के अनुसार यह मानवाधिकार का घोर उल्ल्घन है। उन्होंने  मंत्री ,सचिव और प्रभारी  खाद्य प्रशंसकरण ,  सभी राज्यों के प्रभारी फ़ूड एण्ड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।
उन्होंने  प्रेक्षित करते हुए याद दिलाया है की   सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में , खाद्य – अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है जो जीवन को अधिपत्रित करता है।
उन्होंने जोर  देते हुए कहा है की  कोई भी खाद्य अनुच्छेद  जो जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है जीवन के मौलिक अधिकार के लिए संभवत: खतरनाक है।
जस्टिस मुरुगेसन ने संकेत दिया है  की हालांकि यह  राज्य और सम्बन्ध अधिकारियों का परम कर्त्तव्य है —- वे मानव जीवन  और स्वास्थ्य की  रक्षा के लिए उचित कदम उठाये  जो  मौलिक अधिकार के साथ मानवाधिकार को अधिपत्रित करता है ।
दिल्ली  और मुंबई में भयानक स्थिति है।  पी सी सेंटर में  629  नमूनो की जांच की गई है ।  दिल्ली  में 223 नमूनों की जाँच की गई है।.जिसमें 20 में सबसे अधिक अवशिष्ट पाया गया है। कोलकाता और मुंबई के एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कौंसिल  1149 नमूनो की जाँच की है जिसमें  352 में  कीटनाशक पाया गया और 22 में सबसे अधिक अवशिष्ट पाया गया है ( मैक्सिमम रेसिडुए लेबल )
(हिंदी अंश)

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