- May 18, 2016
नगरपरिषद चुनाव : आचार संहिता की दृढ़ता से करें पालना :- विक्रम मलिक :: सैक्टर मजिस्ट्रेट सुपरवाईजर नियुक्त
कानून की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर :- डीएसपी धीरज कुमार
बहादुरगढ़, 18 मई नगरपरिषद के 22 मई को होने वाले चुनाव के मद्देनजर बुधवार को स्थानीय बीडीपीओ सभागार में निर्वाचन अधिकारी विक्रम मलिक ने पार्षद उम्मीदवारों की बैठक ली। बैठक में श्री मलिक ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव आदर्श संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है।
श्री मलिक ने कहा कि नगरपरिषद् चुनाव के दौरान किसी भी रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 22 मई को सुबह 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतदान केंद्रों पर ही मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में सभी मतदान केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।
उन्होंने प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी रूप से निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशी व उनके समर्थक चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करेें।
उन्होंने कहा कि 21 मई को झज्जर रोड पर स्थित आईटीआई परिसर में फाइनल रिहर्सल होगी जिसके उपरांत मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईटीआई परिसर में ईवीएम के स्ट्रोंग रूम का निर्माण कराया गया है और वहीं से पूरी चुनावी प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाएगा।
बैठक में डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि कानून की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में सतर्क रहेगी। उन्होंने प्रत्याशियों को आपसी सौहार्द व भाईचारा कायम रखते हुए चुनाव संपन्न कराने की अपील की।
इस मौके पर बीडीपीओ रामफल सिंह सहित बहादुरगढ़ के तीनों पुलिस थानों के प्रभारी मौजूद रहे।
सैक्टर मजिस्ट्रेट सुपरवाईजर नियुक्त——————- नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सैक्टर मजिस्ट्रेट सुपरवाईजर नियुक्त किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप डागर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1973 की धारा 22(1) व 23 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 मई को नगरपालिका चुनाव को शांतिप्रिय ढंग व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इस दौरान झज्जर शहर में डीआरओ ओ.पी. गोदारा ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किए है।
आदेशों के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से 3 के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता विक्रम मोर व सुपरवाईजर अधिकारी अजय राठी, वार्ड नंबर 4 से 7 व 9 के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट कार्यकारी अभियंता एस.एस. दलाल तथा सुपरवाईजर अधिकारी एसडीओ के.के.राणा, वार्ड नंबर 10 से 14 के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह तथा सुपरवाईजर अधिकारी एसडीओ ओमबीर सिंह नियुक्त किए गए हैं।
वार्ड नंबर 8, 15 व 16 के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट जिला सैनिक बोर्ड सचिव अमन यादव व सुपरवाईजर अधिकारी कार्यकारी अधिकारी निहाल सिंह, वार्ड नंबर 17 से 19 के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार साल्हावास आजाद सिंह व सुपरवाईजर अधिकारी एसडीई नरेंद्र छिक्कारा नियुक्त किए गए है। सैक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार मातनहेल रनविजय व बीडीपीओ मातनहेल तथा सुपरवाईजर एसडीओ अजीत सिंह व एडीओ आर.एस. खत्री को रिजर्व रखा गया है।
बुधवार को निर्वाचन अधिकारी पंकज सेतिया ने मतदान के दौरान नियुक्त सेक्टर मजिस्टे्रट, सुपरवाईजर अधिकारियों व सेक्टर पुलिस प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष ,पारदर्शी, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए निर्धारित मतदान नियमावली का अनुकरण करें। मतदान केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आएं।
मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में रहेगी धारा 144
जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप डागर ने नप मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है। असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान में बाधा डालने से रोकने तथा किसी भी रूप से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न हो, इसके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
आदेश में जिलाधीश ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति पूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए नगरपालिका झज्जर व नगर परिषद बहादुरगढ़ के मतदान केंद्रों के 200 मीटर तक के दायरे तक चार या इससे अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने ,किसी भी व्यक्ति को अग्रिशस्त्र, गंडासा, भाला, तलवार , चाकू,लाठी, डंडा, साईकिल चैन,आदि अस्त्र-शस्त्र व ज्वलनशील पदार्थ को लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतदान के दौरान नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।