• May 31, 2016

धारा 144 लागू : शांति व सामाजिक सौहार्द हर हाल में बरकरार : उपायुक्त

धारा 144 लागू : शांति व सामाजिक सौहार्द हर हाल में बरकरार  : उपायुक्त
झज्जर—– जिलाधीश एवं उपायुक्त अनिता यादव ने कहा कि जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी सख्ती से पेश आएगा। उन्होने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से पूरे जिले में  धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद जिलेभर में पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठे होने और किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर आगामी आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंद रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। उन्होने कहा कि माननीय  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जाट आरक्षण पर स्टे दिए जाने के बाद कुछ संगठनों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर धरने व प्रदर्शन करने की बात प्रशासन के संज्ञान में आई है। जिले में शांति व सामाजिक सौहार्द हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। प्रशासन शांति व सौहार्द बनाए रखने तथा सावर्जनिक संपति की सुरक्षा को लेकर सजग व गंभीर है। किसी भी हालात मे  किसी को भी कानून अपने हाथ मे  लेने की ईजाजत नहीं दी जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि धारा 144 लागू होते ही जिले में पांंच या पांच से अधिक लोगों के इक्ट्ठा होने, धरना व प्रदर्शन करने के बहाने सड़क मार्ग व रेल मार्ग रोकने,वाटर चैनल में अवरोध उत्पन करने, बिजली व पेयजल आपूर्ति मे  बाधा डालना पूर्ण रूप से गैर- कानूनी होगा। वहीं इस दौरान लाठी, डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी,बुरच्छा, जेली, गंडासा,चाकू सहित अन्य किसी प्रकार हथियार लेकर चलने वालों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि पुलिस को पूरी सख्ती से धारा 144 को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। धारा 144 का उल्लघन करने वालों के खिलाफ आपीसी अंडर सेक् शन 188 के  तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होने कहा कि जिलेभर में संदिग्ध व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस को जगह-जगह नाके लगाकर चैकिंग अभियान चलाने को कहा गया है। श्रीमती यादव ने कहा कि सभ्य समाज में अप्रिय घटनाओं को कतई बर्दास्त नहीं किया जा सकता ।

 

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