- March 24, 2015
दो सौ छात्रावासों और 17 आवासीय विद्यालयों में लगेंगी सोलर लाइट
जयपुर -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में 56 लाख लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और इसके लिए 3 हजार 485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि विभाग की ओर से संचालित हो रहे छात्रावासों में आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 200 छात्रावासों और 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही बेहतर सुपरविजन के लिए छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहल पर जनसहभागिता के आधार पर स्टार रेटिंग वाले वृद्घाश्रमों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नवीन पालनहार योजना संचालन नियम भी बनाए जाने की घोषणा की।
डॉ. चतुर्वेदी सदन में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की अनुदान मंागोंं पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग संख्या- 33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की 60 अरब, 65 करोड़, 58 लाख, 91 हजार रुपए की अनुदान मांगेंं ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मांगों के संबंध में 145 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन करके तीन दिन में जवाब भिजवा दिए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारित मंत्री ने कहा कि विभाग का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना है। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्घता के साथ सरकार में आए हैं। हमने सरकार को साध्य नहीं बल्कि लोक कल्याण की योजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र सही तरीके से जनता तक पहुंचाने को साधन माना है। हमारी सरकार को विरासत में कई खामियां मिली हैं जिन्हें विभाग दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि फरवरी माह तक 92 प्रतिशत पेंशनधारियों को उनकी पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सभी पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाने की प्रतिबद्घता दोहराते हुए कहा कि जिन पेंशनर्स के बैंक खातों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष से बैंक खातो के माध्यम से भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
साथ ही आने वाले समय में सभी पेंशनधारियों को भामाशाह योजना से जोड़कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिससे पोस्ट ऑफिस को शुल्क के रूप में दिए जाने वाले 125 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पेंशन सॉफ्टवेयर में सुधार कर ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे पेंशनधारी यह जान सकेंगे कि किस दिन उनकी पेंशन किस कोषालय द्वारा जारी हुई और किस दिन उसके घर पर वितरित हुई है।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी, 2015 तक लम्बित आवेदन पत्र के निस्तारण के लिए आक्षेप पूर्ति के क्रम में 30 अप्रेल, 2015 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्रों की कमी पूर्ति करने वाले पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं को पेपरलेस किया जाएगा जिससे छात्रवृति स्वीकृति व भुगतान समयबद्घ रूप से होगा।
सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना मे 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले बीपीएल, नि:शक्त, विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता, विधवा की पुत्री व तलाकशुदा व प्रत्यागता महिला के बच्चों के क्रम में दी जाएगी। 31 मार्च, 2015 तक के लम्बित आवेदन पत्रों को केरी फॉरवर्ड कर आगामी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वजन छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है जिसमें 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए पचास प्रतिशत फीस की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि समस्त छात्रावासों में खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी जिससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रावास में निवासित विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्घिक विकास के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रों को जयपुर और कोटा शहर में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से आईआईटी, पीएमटी, एआईईईई के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा इस वर्ष भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए सभी छात्रावासों में सभी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाली जिले के समस्त छात्रावासों में छात्रावासी विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। आगामी वर्ष में अन्य छात्रावासों में भी यह व्यवस्था लागू की जावेगी।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि आवासीय विद्यालय हरियाली (जालौर) तथा झालावाड़ के आवासीय विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जायेेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालय एवं छात्राावासों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ई-ट्यूशन का प्रावधान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फरवरी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 80 विशेष योग्यजनों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए आगामी मई माह में पुन: निजी कम्पनियों के साथ विशेष योग्यजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों का सर्वे कार्य प्रमाणीकरण एवं इन्हे आवश्यक्तानुसार कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने का कार्य इस वर्ष भी जारी रहेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रत्येक संभाग स्तर पर राजकीय वृद्घ आश्रम की योजना के तहत राजकीय वृद्घ आश्रम प्रारम्भ किये जाएंगे। पुष्कर, बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर में वृद्घ आश्रम संचालित हैं और कोटा, उदयपुर, एवं जयपुर में वर्ष 2015-16 में राजकीय वृद्घ आश्रम प्रारम्भ किये जाएंगे।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि पालनहार योजना संचालन नियम, 2005 एवं संशोधित नियम, 2007 तथा समय-समय पर जारी आदेश एवं परिपत्र के स्थान पर नवीन पालनहार योजना संचालन नियम, 2015 का निर्माण किया जायेगा। इन नियमों के तहत पालनहार प्रक्रिया को सरलीकरण कर कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधवा और नाते जाने वाली महिलाओं के सभी बच्चों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह, यौन शोषण एवं हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए विजयाराजे सिंधिया बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जयपुर में पूर्व से कार्यरत किशोर न्याय बोर्ड के अतिरिक्त विधि से संघर्षरत किशोरों के मामलों के प्रभावी एवं समयबद्घ निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में नवीन किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर एवं किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर ग्रामीण का गठन किया जायेगा। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत जयपुर में पूर्व से कार्यरत बाल कल्याण समिति के कार्यों की अधिकता को देखते हुए जयपुर में एक अन्य नवीन बाल कल्याण समिति का गठन किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि दक्षता कौशल प्रशिक्षण के तहत अनुजा निगम के द्वारा आरएसएलडीसी से वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के 18 से 35 वर्ष आयु के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए एमओयू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि देवनारायण योजना के तहत पांच वर्ष में 500 करोड़ के पैकेज का प्रावधान किया गया है जिसके तहत आगामी वर्ष में 110 करोड़ रुपए खर्च करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य के 4 हजार 110 गांवों को सम्बल गांव के रूप में चयनित किया गया है। इन गांवों में विकास कार्यों के साथ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा।
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