देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र : साढ़े चार करोड़ रुपये का जुर्माना : – भारतीय रिजर्व बैंक

देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र : साढ़े चार करोड़ रुपये का जुर्माना : – भारतीय रिजर्व बैंक

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर कुल साढ़े चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना तीनों बैंकों पर अलग-अलग डेढ़ करोड़ रुपये का लगाया गया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नो योर कस्टमर यानी केवाईसी और एंटी मनी लांड्रिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में लगाया है।

आरबीआई के नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए तीनों बैंकों को मिलाकर साढ़े चार करोड़ रुपये जुर्माने में चुकाने हैं। इसके अलावा आरबीआई ने आठ अन्य् बैंकों को नियमों का कढ़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी है। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं।

रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई निजी संगठन की शिकायत पर की गई है। उसने पाया कि खातों को खुलवाने में बिचौलिये शामिल थे। आरबीआइ ने 11 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सभी बैंकों ने अलग-अलग जवाब दिए थे।

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