- August 27, 2016
दिल्ली विधानसभा : जीएसटी मंजूर
दिल्ली ———— सरकार ने मॉडल वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) कानून पर जनता और भागीदारों से सुझाव मांगे हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने जीएसटी को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार व कारोबारियों को मॉडल जीएसटी कानून के कई प्रावधानों पर सख्त आपत्ति है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जनता और भागीदारों से मॉडल जीएसटी कानून पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। सरकार प्राप्त होने वाले सुझावों का केंद्र (जीएसटी परिषद) द्वारा बनाए जाने वाले जीएसटी के नियम, कानून पर अपनी राय देने में ध्यान रखेगी। दिल्ली सरकार राज्य जीएसटी के नियम व कानून बनाते समय भी इन सुझावों को ध्यान में रखेगी।
दिल्ली के कारोबारी मॉडल जीएसटी कानून के कई प्रावधानों पर एतराज जता रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विजय प्रकाश जैन ने कहा कि जीएसटी में कर की दर 15 फीसदी होनी चाहिए। रिटर्न मासिक के बजाय तिमाही के आधार पर भरा जाना चाहिए। मॉडल कानून में सालाना कारोबार की सीमा 10 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाए।
स्टॉक ट्रांसफर और ऑपनिंग स्टॉक पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि मॉडल कानून में अनेक जटिल मुद्दे हैं जिनमें प्रमुख रूप से इनपुट क्रेडिट की आसानी से उपलब्धता, ई-व्यवस्था का अनुपालन, अनेक राज्यों में काम करने वाले लोगों को कई तरह के पंजीकरण लेना आदि शामिल हैं।