- December 1, 2022
दिल्ली पुलिस की खिंचाई
दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों के गैरकानूनी गतिविधियों को सही ठहराने में सक्षम नहीं होने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है, क्योंकि जब अपराध किए जाने का दावा किया गया था तब वे हिरासत में थे।
28 नवंबर को आरोपी को जमानत देते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय ने कहा, “यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि आरोपी लोग पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की तारीख से लेकर वर्तमान मामले में उनकी गिरफ्तारी तक गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे।” अदालत ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर 28 सितंबर को प्रतिबंध लगा दिया गया था और रिकॉर्ड बताते हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध के समय आरोपी पहले से ही हिरासत में थे।
इसमें कहा गया है कि चार को दो अक्टूबर की रात को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया और चार को चार अक्टूबर को रिहा किया गया।