दतरेंगी में बाल विवाह

दतरेंगी  में  बाल विवाह

बलौदा बाजार-भाटापारा :(छत्तीसगढ़ )————– कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. के दिशा निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल हितों के संरक्षण के लिए सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री वरूण नागेश द्वारा भाटापारा विकासखण्ड के ग्राम दतरेंगी में दो नाबालिग बालिकाओं के विवाह कराए जाने की सूचना मिलने पर 16 फरवरी 2017 को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा के पर्यवेक्षक तथा भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से ग्राम दतरेंगी जाकर बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।

ग्राम दतरेंगी निवासी दो अलग-अलग परिवार की बालिकाए जिनकी आयु आंगनबाड़ी केन्द्र के जन्म पंजी तथा शैक्षणिक अंकसूची के आधार पर क्रमशः 16 वर्ष 2 माह तथा 15 वर्ष 4 माह पाई गई। दोनो बालिकाओं के परिजनो को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया कि नाबालिगो का विवाह कराए जाने पर दोनो पक्षों, सभी सगे-संबंधियों, विवाह करा रहे पुरोहित, पंडित को भी सजा हो सकती हैं।

बाल विवाह से लड़की पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों से भी ग्रामवासियांे तथा परिजनों को अवगत कराया गया। अंततः दोनो बालिकाओं के परिजनो ने बाल विवाह नही करने की सहमति देते हुए वचन पत्र मे हस्ताक्षर किया कि वे अपनी बालिकाओं का विवाह उनके 18 वर्ष आयु पूर्ण होनेें के बाद ही करेंगे।

बाल विवाह रोकने की उक्त कारवाई मे जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री प्रकाश दास, श्री दीपक राय, सुश्री मंजु तिवारी, श्री टुकेश्वर जगत,श्रीमती अर्चना वैष्णव पर्यवेक्षक, श्रीमती बूटी बाई हिरवानी, श्री धनराज साहू ने अपना योगदान दिया। भाटापारा ग्रामीण पुलिस थाना प्रभारी श्री बी.आर.साहू पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी टीम के साथ मौजूद रहे एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को सहयोग प्रदान किया।

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